नैना साहनी हत्याकांड -उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे .

तंदूर कांड : सुशील शर्मा की फांसी उम्रकैद में तब्दील

Updated on: Tue, 08 Oct 2013 10:26 PM (IST)
Supreme Court
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। पत्नी नैना साहनी की हत्या कर उसका शव तंदूर में जलाने वाले दिल्ली युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दी। करीब 18 साल से जेल में बंद सुशील की सजा-ए-मौत जरूर माफ हुई है, लेकिन उसे ताउम्र अब कालकोठरी में गुजारनी होगी।
नैना दिल्ली युवक कांग्रेस की महिला शाखा की महासचिव भी थी। अवैध संबंधों के शक में सुशील ने 2/3 जुलाई, 1995 की रात गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। तंदूर कांड नाम से चर्चित इस मामले में सत्र अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील के अपराध को जघन्यतम मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। सुशील ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने सुशील के मृत्युदंड को ताउम्र कैद में तब्दील करते हुए कहा, निसंदेह अपराध क्रूर है, लेकिन इस मामले में केवल क्रूरता के आधार पर मौत की सजा देना न्यायोचित नहीं होगा। हत्या खराब निजी संबंधों का नतीजा थी। यह समाज के खिलाफ अपराध नहीं था। वह घोषित अपराधी नहीं है और न ही ऐसा कोई सुबूत है जो कि अभियुक्त के दोबारा इस तरह के अपराध में शामिल होने का संकेत देता हो। मामले को देखने से नहीं लगता कि अभियुक्त के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने फैसले में लिखा, 'अभियुक्त इकलौता पुत्र है और उसके माता-पिता वृद्ध व बीमार हैं। अभियुक्त दस साल से काल कोठरी में बंद है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मौत की सजा उम्रकैद में बदली जाती है।' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्रकैद का मतलब जीवन भर की कैद है, लेकिन यह सरकार द्वारा कानून में तय माफी देने की प्रक्रिया के अधीन होगी। साथ ही सरकार को माफी देते समय अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 और 433ए में माफी देने के लिए तय मानक व प्रक्रिया का पालन करना होगा।
कोर्ट ने कहा, अभियोजन अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने में सफल रहा। सुबूतों से साफ होता है कि सुशील शर्मा ने अकेले हत्या की थी और केशव के साथ मिलकर हत्या के सुबूत मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी।
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नैना साहनी हत्याकांड में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त सुशील शर्मा की फाँसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया जबकि मृत्यु दंड के लिए स्वयं उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय रहे हैं इस निर्णय की खिलाफत करते हैं-

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा अइयर ने राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई .आर .१९७९ सु.को.९१६ के वाद में जोर देकर कहा है कि जहाँ हत्या जानबूझकर ,पूर्वनियोजित ,नृशंस तथा बर्बरता पूर्वक ढंग से की गयी हो तथा इसके लिए कोई परिशमनकारी परिस्थितयां[extenuating circumstances ]न हों ,वहां सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मृत्यु दंड अनिवार्य कर देना चाहिए .
कामता तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1996 सु.को.का वाद पाशविक बलात्संग तथा हत्या का मामला है ,इस प्रकरण में अभियुक्त ने ,जो ७ वर्षीय बालिका के परिवार से घनिष्ठ था ,के साथ पाशविक बलात संग किया और तत्पश्चात गला घोंट कर उसकी हत्या करके उसके शव को कुएं में फैंककर साक्ष्य समाप्त कर दी थी .सत्र न्यायलय ने अभियुक्त को भा.दंड सहिंता की धारा ३६३ ,३७६,३०२ तथा २०१ के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया तथा धारा ३०२ के अंतर्गत मृत्युदंड तथा अन्य दोषसिद्धियों के लिए विभिन्न अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया .उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड तथा अन्य दंडादिष्ट को कायम रखा गया .और विशेष इज़ाज़त से अपील में भी उच्चतम न्यायालय ने इसे ''विरल में से विरलतम मामले ''[rarest of rare cases ] में लिया और अपील ख़ारिज की .
Tandoor case: How Sushil Sharma murdered his wife Naina Sahni IBNLive.com | Posted on Oct 08, 2013 at 12:31pm IST Share inShare Share on Tumblr New Delhi: Nearly two decades ago on the night of July 2, 1995, in the open-air restaurant of a Delhi five-star hotel, a body was being burned in a tandoor. If it wasn't for Delhi police constable Abdul Nazir Kunju and Home Guard Chanderpal, it would have been the perfect escape, but their alertness helped expose a murder plot so foul that it sent shockwaves through the capital's power circle. Abdul Nazir and Chanderpal saw smoke rising from Bagiya Restaurant in Ashok Yatri Nivas and decided to check, suspecting a fire. What they found instead, was the body of 29-year-old Naina Sahni, wife of then Delhi Youth Congress President Sushil Sharma. The restaurant manager, Keshav Kumar who claimed he was burning old Congress banners, was arrested but Sharma managed to flee. ALSO SEE Tandoor murder case: SC commutes Sushil Sharma's death to life term Sushil Sharma suspected his wife of having an affair with Matloob Karim, her classmate and fellow Congress worker. The marriage was already strained as Sharma wanted to keep it a secret owing to his political ambitions, something that irked Sahni. As their relationship deteriorated, police allege, Sharma became violent towards his wife. If it wasn't for Delhi Police constable Abdul Nazir Kunju and Home Guard Chanderpal, it would have been the perfect escape. On the day of murder, Sushil Sharma reached his Mandir Marg flat to find Naina Sahni deep in conversation with somebody on the phone. Suspicious, Sharma redialled the number after she ended her call and found that it was Matloob Karim that she was talking to. Enraged Sharma took out his licenced revolver and shot Naina Sahni thrice, hitting her in the neck and head. The third shot missed her and hit the wall. Sahni died on the spot. Sharma then wrapped her body in a blanket and took it to the restaurant where he chopped it into small pieces and stuffed it into the tandoor. Sharma then tried to burn the body in the clay oven but when police came Sharma escaped the restaurant that he was running on lease, and hid at Gujarat Bhavan. The next day he escaped to Jaipur, and from there he went to Mumbai and Chennai. It was in Bangalore that Sharma finally surrendered on July 10, pleading innocence. He was sentenced to death on Nov 7, 2003 by the trial court. The high court on February 19, 2007 confirmed the death penalty awarded to him saying the offence was an act of extreme depravity that shook the conscience of the society.
Tandoor case: How Sushil Sharma murdered his wife Naina Sahni
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नैना साहनी को सुशील शर्मा ने इस कदर नृशंस तरीके से क़त्ल किया,टुकड़े किये और तंदूर में डाले और इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने इसे रेयर केस नहीं माना और अभियुक्त सुशील की सजा आजीवन कारावास में बदल दी .इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय ने अपना यह दोहरा रवैया रखा है राजेन्द्र प्रसाद के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने कहा -''कि सन १९७२ से अब तक १९७९ तक अभियुक्त के सिर पर मृत्यु दंड का भूत निरंतर मंडराता रहने के कारण उसकी दशा मनुष्य के बजे साग सब्जी जैसी हो गयी थी और सब्जी को फाँसी पर लटकाना मृत्यु दंड नहीं है .''
फिर अभियुक्त ने यहाँ जो नैना को सब्जी की तरह काट दिया क्या वह उसके लिए मृत्युदंड के योग्य नहीं था ?उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना ही चाहिए .
शालिनी कौशिक
[कानूनी ज्ञान ]

टिप्पणियाँ


  1. तन्दूरी में दे पका, जिससे रहा सनेह |
    टोटे-टोटे दिल किया, बोटी बोटी देह |
    बोटी बोटी देह, उसे तड़पाया काटा |
    लगा लगा अवलेह, दुष्ट हर टुकड़ा चाटा |
    फाँसी करती मुक्त, सजा होती ना पूरी |
    अब आजीवन कैद, खाय खुद की तन्दूरी |

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  2. जो हुआ बहुत गलत हुआ | पुनर्विचार याचिका तो दायर की जा सकती है न |

    मेरी नई रचना :- मेरी चाहत

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