पत्नी पति की संपत्ति नहीं - इलाहाबाद हाई कोर्ट

     


        इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा कि पतियों के लिए विक्टोरियन युग की पुरानी मानसिकता को त्यागने और यह समझने का समय आ गया है कि पत्नी का शरीर, निजता और अधिकार उसके अपने हैं और पति के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन नहीं हैं।

जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि पत्नी पति का विस्तार नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति है, जिसके अपने अधिकार, इच्छाएं और एजेंसी है। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि वास्तव में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए पति की नैतिक अनिवार्यता भी है।

“पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है, और उसकी सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में सर्वोपरि है। पति की भूमिका स्वामी या मालिक की नहीं बल्कि एक समान भागीदार की है, जो उसकी स्वायत्तता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इन अधिकारों को नियंत्रित करने या उनका उल्लंघन करने का प्रयास - चाहे जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या अंतरंग विवरणों को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम से हो- विश्वास और वैधता का घोर उल्लंघन है।"

न्यायालय ने कहा, “विवाह पति को अपनी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं देता है, न ही यह उसकी स्वायत्तता या निजता के अधिकार को कमजोर करता है। फेसबुक पर एक अंतरंग वीडियो अपलोड करके, आवेदक ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन किया है।”

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

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