अपहरण का दंड नहीं
आमतौर पर आये दिन हम अपहरण -व्यपहरण सुनते रहते हैं .कानून में अपहरण के लिए Abduction व् व्यपहरण के लिए Kidnapping शब्द है .हम अपहरण व् Kidnapping शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं जबकि दोनों अलग-अलग शब्द हैं हमारे कानून भारतीय दंड संहिता में . भारतीय दंड संहिता की धारा 359 में व्यपहरण का वर्णन है जिसे अंग्रेजी में Kidnapping कहते हैं जबकि धारा 362 में अपहरण का वर्णन है जिसे अंग्रेजी में Abduction कहते हैं .व्यपहरण व् अपहरण दोनों अलग अपराध हैं ,वैसे हम आम तौर पर जो देखते हैं वह अपहरण Abduction होता है जिसके लिए धारा 362 में कहा गया है - ''जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है ,वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है ,यह कहा जाता है .'' और कमाल इस बात का है कि इसे दंड संहिता में अपराध तो माना गया पर इसके लिए दंड निर्धारित नहीं किया गया .इसलिए यह अपराध ऐसा है जिसका भारतीय दंड संहिता में कोई दंड नहीं है ,यदि अपहरण का मकसद हत्या करना नहीं है ,यदि अपहरण...