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स्त्रीधन की वापसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

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         कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम प्रीति गुप्ता केस पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी की संपत्तियों के वितरण, जिसमें 'स्त्रीधन' की वापसी भी शामिल है, उसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, न कि धारा 27 के तहत अलग से दिए गए आवेदन पर।       जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,  ' स्त्रीधन' की वापसी एक मुद्दा होना चाहिए, जिसे अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही के ट्रायल में तय किया जाए, न कि धारा 27 के तहत स्वतंत्र रूप से दिए गए आवेदन पर।"      परिवार न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-पति को  उत्तरदायी-पत्नी को 'स्त्रीधन' की वापसी के रूप में 1054364/- रूपये अदा करने का निर्देश जारी किया गया था। दोनों पक्षकारों के बीच विवाह 1 मई, 2023 को भंग कर दिया गया था। पत्नी द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए दायर याचिका में पति ने कुल 7 लाख का भुगतान किया था।  ➡️ अपीलकर्ता पति के वकील ने कहा- 🌑 पति-पत्नी द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियों का वि...