ई-रिक्शा चालकों के लिए भी है कानून
वर्तमान में ई-रिक्शा नगरीय हो या ग्रामीण क्षेत्र, परिवहन के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जा रही हैं. जिसके चालक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उनसे मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-रिक्शा के लिए अधिकतम किराया 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है। इसके साथ ही यह भी जान लें कि यह नियम मुख्य रूप से पूरी यात्रा (आरक्षित/बुक) के लिए लागू होता है। ➡️ यूपी में ई-रिक्शा किराए से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ⚫ पूरी गाड़ी बुक करने पर: राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि आप ई-रिक्शा को व्यक्तिगत रूप से पूरी यात्रा के लिए बुक करते हैं, तो ड्राइवर आपसे 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं वसूल सकता। ⚫ प्रति सवारी (शेयरिंग) व्यवस्था: सामान्य तौर पर जो ई-रिक्शा जगह-जगह सवारियां बैठाकर चलते हैं, उनका किराया स्थानीय परिवहन अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। अलग-अलग शहरों (जैसे लखनऊ, नोएडा) में यह आमतौर पर दूरी के हिसाब से 10 से 20 रुपये प्रति सवारी के बीच होता है। ⚫ स्...