एडवोकेट /न्यायालय कर्मचारी भी नहीं कर सकते अशोक स्तम्भ DP रूप में प्रयोग
आज सोशल मीडिया का युग है. ऐसे मे WhatsApp, Facebook, Instagram आदि सोशल मीडिया अकाउंट का DP अपनी पहचान के लिए सुन्दर सजाया जाता है. ऐसे में कितने ही यूजर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तम्भ) का प्रयोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर DP के रूप में कर रहे हैं जबकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) का उपयोग आम नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर (DP) के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह प्रतीक भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है, जिसका उपयोग State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 के तहत विनियमित होता है और निजी उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। ➡️ एडवोकेट द्वारा अशोक स्तम्भ का DP के रूप में प्रयोग - एक एडवोकेट (वकील) के रूप में अशोक स्तंभ (राष्ट्रीय प्रतीक) को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट (जैसे WhatsApp, Facebook, X आदि) की DP के रूप में इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।एडवोकेट होने के नाते आप इसे अपनी DP या विजिटिंग कार्ड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि: ⚫ निजी पहचान: सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करने से ऐसा आभास होता है मानो आप आधिकारिक तौर पर भा...