नामांतरण शुल्क वसूलना गलत -बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि " किसी अधिवक्ता का नाम एक राज्य बार काउंसिल की सूची से दूसरे राज्य बार काउंसिल की सूची में स्थानांतरित करने पर कोई शुल्क वसूलना कानूनन गलत है।" न्यायालय ने इसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 18 (1) के प्रावधानों के विपरीत ठहराया। ➡️ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18 (1)- ✒️ 18. एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अन्तरण. (1) धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, अपना नाम उस राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अन्तरित कराने के लिए, विहित रूप में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् यह निदेश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम, किसी फीस के सन्दाय के बिना, प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से हटा कर उस अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में दर्ज किया जाए और सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी...