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Kangna Ranaut Punjab &Hariyana Highcourt Shalini kaushik law classes लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

कँगना को राहत नहीं -पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

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  (कँगना को राहत नहीं-हाईकोर्ट) (Shalini kaushik law classes) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मामले में दायर समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया गया। कँगना रणौत ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए गए थे। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,  " कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच करके मामले के तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता का यह तर्क मान्य नहीं है कि रीट्वीट उसने नहीं किया। " न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि  "ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (TCIPL) द्वारा यह रिपोर्ट प्राप्त न होना कि क्या कथित रीट्वीट याचिकाकर्ता द्वारा किया गया, CrPC की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को छीनने का आधार नहीं हो सकता।"  न्यायालय ने माना कि  "रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी www.t...