तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट

(Shalini Kaushik Law Classes) ( तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट) बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल और अपरिवर्तनीय "तीन तलाक" को प्रतिबंधित करता है। इसे "तलाक-ए-बिद्दत" भी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के तहत तलाक के पारंपरिक तरीके को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसे "तलाक-ए-अहसन" कहा जाता है। केस टाइटल: तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 2559/2024) साभार - प्रस्तुति शालिनी कौशिक एडवोकेट कैराना (शामली)