आओ विवाह रजिस्टर्ड करें यू पी में
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण कराने के लिए, आपको IGRSUP (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करने होंगे। इसके बाद, आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
विस्तृत प्रक्रिया:
1️⃣ वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले, IGRSUP वेबसाइट पर जाएं।
2️⃣. आवेदन करें:
"विवाह पंजीकरण" अनुभाग में, "आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
3️⃣. पंजीकरण फॉर्म भरें:
पति और पत्नी दोनों का विवरण, विवाह की तिथि और स्थान, और गवाहों का विवरण दर्ज करें।
4️⃣. दस्तावेज अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अपलोड करें।
5️⃣. आवेदन शुल्क का भुगतान करें:
ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6️⃣. आवेदन जमा करें:
आवेदन पत्र और दस्तावेजों को जमा करें।
7️⃣. सत्यापन:
आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
8️⃣. विवाह प्रमाण पत्र जारी करना:
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
🌑 आवश्यक दस्तावेज:
✒️ पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड
✒️ पहचान प्रमाण -आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी आदि
✒️ आयु प्रमाण पत्र (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र)
✒️ निवास प्रमाण पत्र -राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि
✒️ शादी का कार्ड (विवाह निमंत्रण पत्र)
✒️ शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)
✒️ गवाहों के पहचान और निवास प्रमाण पत्र
ध्यान दें:
आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है।
आवेदन पत्र भरते समय, सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए।
आवेदन पत्र जमा करने से पहले, सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें।
प्रस्तुति
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली )
सार्थक जानकारी शेयर करने के लिए धन्यवाद 🙏🙏
जवाब देंहटाएंटिप्पणी हेतु हार्दिक धन्यवाद 🙏🙏
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