घर के सामने वाहन -BNS में अपराध
घर के सामने वाहन खड़ा करना, विशेष रूप से यदि यह सार्वजनिक सड़क या किसी और के प्रवेश द्वार को बाधित करता है, तो यह भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है. विशेष रूप से, IPC/BNS की धारा 268/270, 283/285, और 339/126 का उल्लंघन हो सकता है.
➡️ सार्वजनिक मार्ग में बाधा:
यदि कोई वाहन किसी सार्वजनिक मार्ग या सड़क पर इस तरह से खड़ा किया जाता है कि वह दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है, तो यह IPC की धारा 283 के तहत अपराध है, जो सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने से संबंधित है.
➡️ धारा 283 भारतीय दंड संहिता जो अब भारतीय न्याय संहिता में हो गई है धारा 285,जो कहती है कि -
✒️ 285. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा. - जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भार-साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने के द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।
➡️ गलत तरीके से रोकना:
यदि कोई वाहन इस तरह से खड़ा किया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को उसके इच्छित मार्ग पर जाने से रोकता है, तो यह IPC की धारा 339 के तहत गलत तरीके से रोकने का अपराध हो सकता है.
➡️ धारा 339 भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता में हो गई है धारा 126, जो कहती है कि -
✒️ 126. सदोष अवरोध. - (1) जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कहा जाता है।
🌑 अपवाद. - भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।
✒️ दृष्टान्त-
क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का य का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। य जाने से तदद्वारा रोक दिया जाता है। क, य का सदोष अवरोध करता है।
(2) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
✒️ अपराध का वर्गीकरण-
✒️ दण्ड-
🌑 1 मास के लिए सादा कारावास,
🌑 या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों,
🌑 संज्ञेय -जमानतीय,
🌑 कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय,
🌑 शमनीय।
➡️ सार्वजनिक उपद्रव:
यदि कोई वाहन इस तरह से खड़ा किया जाता है कि वह सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनता है, तो यह IPC की धारा 268 के तहत अपराध हो सकता है.
➡️ धारा 268 भारतीय दंड सहिंता अब भारतीय न्याय संहिता में हो गई है धारा 270,जो कहती है कि -
✒️ 270. लोक न्यूसेन्स. वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आस-पास में रहते हों या आस-पास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति,बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यम्भावी हो, किन्तु कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।
➡️ अन्य कानूनी प्रावधान:
इसके अलावा, स्थानीय नगर पालिका या पंचायत के नियमों और विनियमों का भी उल्लंघन हो सकता है, जो पार्किंग के संबंध में हो सकते हैं.
➡️ शिकायत कैसे करें:
आपके घर के सामने कोई व्यक्ति लगातार वाहन खड़ा करता है, तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, और आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है.यदि आपके घर के सामने कोई वाहन लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:-
✒️ 1. पुलिस स्टेशन में शिकायत:
आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
✒️ 2. यातायात पुलिस से संपर्क:
आप यातायात पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं, जो इस मामले में कार्रवाई कर सकती है.
✒️ 3. कानूनी नोटिस:
आप एक वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं, जिसमें वाहन मालिक को वाहन हटाने और भविष्य में ऐसा करने से बचने की चेतावनी दी जाती है.
तो अब विवाद न करें, कानूनी कार्रवाई करें. साथ ही, अपनी समस्या के समाधान के लिए पोस्ट के नीचे कमेंट करें, धन्यवाद 🙏🙏
द्वारा
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली )
बहुत गम्भीर समस्या का समाधान कर दिया आपने धन्यवाद 🙏🙏
जवाब देंहटाएंप्रतिक्रिया हेतु हार्दिक धन्यवाद 🙏🙏
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