बंदरों की जिम्मेदारी वन विभाग की-इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्राप्त जानकारी के अनुसार बंदरों के प्रबंधन के संबंध में मा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पोजित पी.आई.एल. संख्या-1030/2025 विनीत शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 13.01.2026 द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-
1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2025 को पारित आदेश के अनुसार, जिसमें प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिनांक 08.01.2006 की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के साथ-साथ लखनऊ नगर निगम आदि और पीपल फॉर एनिमल्स के सदस्य ने भाग लिया था। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंदरों के खतरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की है, जिसके लिए वह एक माह के भीतर एक व्यापक कार्य योजना तैयार करेगा और आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, अतः उक्त विभाग का समर्थन करें।
2. उक्त कार्यवृत्त के आधार पर, प्रतिवादियों की ओर से बैठक में तय की गई कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया.
3. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा बंदरों की समस्या के समाधान हेतु एक संशोधित प्रस्तावित अस्थायी कार्य योजना भी तैयार की गई है, जिस पर पर्यावरण विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।
4. याचिका को 17.02.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया.
2 उल्लेखनीय है कि मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.12.2025 के क्रम में बंदरों के प्रबंधन के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त संख्या-85/नो-8-2026-064/2023-2001887 दिनांक 10.01.2026 (प्रति संतम्न), जिसके अनुसार निम्नवत निर्णय लिया गया था-
"बंदरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी पूर्ववत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा व्यवहृत की जायेगी, जिस हेतु 01 माह के अंदर समेकित कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत किया जाय तथा आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।"
अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में मा० उच्ब न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिक्षित कराने का कष्ट करें।
इस प्रकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव कल्याण बनर्जी ने 19 जनवरी 2026 को उपरोक्त पत्र पर सिग्नेचर कर निम्न विभागों को प्रतिलिपि प्रेषित की है-
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु अनुभाग-6
4. गार्ड फाइल ।
आशा से 19.05.2026
(कल्याण बनर्जी) विशेष सचिव।
प्रस्तुति
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली)

सही निर्णय
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