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तब्लीगी जमात को लेकर यू पी में हाई अलर्ट

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 उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों और मस्जिदों में बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। संवेदनशील जिलों में बिना पूर्व सूचना के आने वाली जमातों को वापस भेजने तथा पुलिस थानों में उनका पूरा सत्यापन (Verification) अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ➡️ जमात और बाहरी लोगों को लेकर यूपी में क्या निर्देश हैं? 1️⃣ 24 घण्टे मे अनिवार्य सत्यापन (Verification): मस्जिदों या धार्मिक स्थलों में बाहर से आने वाले किसी भी जमाती या समूह को ठहरने से पहले स्थानीय पुलिस या खुफिया विभाग (LIU) को पूरी जानकारी देनी होगी। राज्य में आने वाली सभी जमातों और उनमें शामिल होने वाले लोगों का 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से सत्यापन (Verification) किया जाएगा. 2️⃣ जानकारी देना आवश्यक: रुकने वाले लोगों का नाम, पूरा पता, आधार कार्ड या पहचान पत्र, और ठहरने का कारण पुलिस को बताना होगा। जमात से जुड़े हर व्यक्ति को अपने पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे. पुलिस यह जांच करेगी कि वे किस उद्देश्य से आए हैं और कितने दिनों तक रुकेंगे.  3...

वैवाहिक विवादों में पाक्सो ऐक्ट का दुरुपयोग वैवाहिक मुकदमों का बदसूरत पहलू - सुप्रीम कोर्ट

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 सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए पॉक्सो (POCSO) एक्ट का दुरुपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति को "वैवाहिक मुकदमों का बदसूरत पहलू" (Uglier Side Of Matrimonial Litigation) करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कई मामलों में नाबालिग बच्चों, विशेषकर बेटियों, का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, अधिक आर्थिक समझौता हासिल करने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने या दबाव बनाने के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ➡️ केस की डिटेल्स और पार्टी का विवरण (Case Details): ⚫ केस का नाम : ईश्वर चंद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Ishwar Chand Sharma vs State Of U.P.) ⚫ फैसले की तारीख: 29 मई 2026 ⚫ बेंच: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां ⚫ पार्टियां (Parties Involved): ✒️ अपीलकर्ता (Appellants / आरोपी): ईश्वर चंद शर्मा (पति) और उनके परिवार के सदस्य ✒️ प्रतिवादी (Respondents): उत्तर प्रदेश राज्य और उनकी पत्नी (शिकायतकर्ता) ⚫ मामले के मुख्य बिंदु: पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों पर अपनी 14 वर्षीय नाबाल...

दूसरे वकील को आवंटित चैंबर का इस्तेमाल करने वाले वकील का कैसा अधिकार -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि  बार एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" या राज्य की कोई संस्था नहीं है, क्योंकि यह वकीलों का एक निजी निकाय है जो सार्वजनिक कार्य नहीं करता। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने वकील संगीता राय द्वारा दायर SLP (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि पटियाला कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन को दी जाए। कोर्ट ने एक चैंबर पर कब्ज़े को लेकर हुए विवाद पर रिट याचिका दायर करने के लिए राय की आलोचना की। जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की, "सिर्फ़ इसलिए कि आपको वकील होने का विशेषाधिकार मिला है, आपके हर काम को अधिकार के तौर पर नहीं देखा जाएगा। हम किसी अन्य मुवक्किल की याचिका पर भी विचार नहीं करते। वकीलों को दो कदम पीछे और दो कदम नीचे रहना चाहिए, इस अर्थ में कि आप वकील होने के विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपके कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी ...

दहेज हत्या में उम्रकैद दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही - इलाहाबाद हाइकोर्ट लखनऊ खंडपीठ

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि  IPC की धारा 304-B ​​के तहत दहेज हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सज़ा, यानी आजीवन कारावास, को "सामान्य प्रक्रिया" के तौर पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इसके बजाय, यह 'कठोरतम' सज़ा केवल "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामलों में ही दी जानी चाहिए। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने 2012 के एक दहेज हत्या मामले में पति और उसके माता-पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। हालांकि, खंडपीठ ने 'आनुपातिक सज़ा' के सिद्धांत को लागू करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी सज़ाओं को कम किया। ट्रायल कोर्ट ने सास को आजीवन कारावास और पति व ससुर को 20 साल की सज़ा सुनाई थी; खंडपीठ ने इस सज़ा को घटाकर उस अवधि के बराबर कर दिया, जितनी अवधि वे पहले ही जेल में बिता चुके थे। खंडपीठ के सामने मुख्य सवाल यह था कि  " क्या मौजूदा मामले की परिस्थितियों में आजीवन कारावास की कठोरतम सज़ा देना उचित है?" हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि  IPC की धारा 304-B ​​के तहत दोष/अपराध मुख्य रूप से साक्ष्य अधिनियम (Evide...

आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई से इंकार-स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत बरकरार-सुप्रीम कोर्ट

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 सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज पॉक्सो (POCSO) मामले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।  जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका मामले के प्रथम सूचनाकर्ता (Informant) आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों पर पर्याप्त विचार किए बिना उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि  यदि उन्हें नाबालिगों के कथित यौन शोषण की जानकारी थी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों की। पीठ ने इस पहलू पर विशेष रूप से सवाल उठाया।  गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि  मामले में कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं, जिन पर विचार किया ज...

सुप्रीम कोर्ट वकीलों से वर्चुअल माध्यम अपनाने की केवल अपील कर सकती है-सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह वकीलों को केवल वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) माध्यम से सुनवाई में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि  वह केवल बार के सदस्यों से अपील कर सकती है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम अपनाएं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ याचिकाकर्ता की पहल की सराहना करते हैं। लेकिन यह उचित नहीं होगा कि सदस्यों की कठिनाइयों को जाने बिना उन्हें ऑनलाइन उपस्थित होने का न्यायिक आदेश दिया जाए। इसलिए हम कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बार के सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की गंभीर अपील करते हैं।” चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि  अदालत वर्चुअल सुनवाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना सकती। उन्होंने कहा, “ यह अदालत का आदेश नहीं है। हमने केवल प्रशासनिक परिपत्र जारी कर बार के सदस्यों से घर से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का अनुरोध किया है। लेकिन हम ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते।”  कोर्ट ने यह भी कहा कि ...

वकीलों के लिए यूनिफाइड वेरिफिकेशन सिस्टम हेतु याचिका

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  वकीलों के लिए यूनिफाइड और राष्ट्रव्यापी वेरिफिकेशन सिस्टम (Unified Verification System) लागू करने की मांग वाली याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में दायर की गई है。  ➡️ जनहित याचिका (PIL) से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु : ⚫ याचिकाकर्ता : यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील योगमाया एम.जी. (Yogamaya M.G.) द्वारा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर की गई है。 ⚫ मुख्य मांग : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को एक पारदर्शी, राष्ट्रव्यापी और समान वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें वकीलों की शैक्षणिक योग्यता, नामांकन रिकॉर्ड और अभ्यास की स्थिति को प्रमाणित किया जा सके。 ⚫ राष्ट्रीय डेटाबेस : इसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सभी सत्यापित वकीलों का निजता-अनुपालन (privacy-compliant) वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने की भी मांग की गई है。 ⚫ पृष्ठभूमि : यह याचिका बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस हालिया बयान के बाद दायर की गई है, जिसमें देश में बड़ी संख्या में फर्जी वकीलों (Fake Advocates) के अभ्या...

ई-रिक्शा चालकों के लिए भी है कानून

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      वर्तमान में ई-रिक्शा नगरीय हो या ग्रामीण क्षेत्र, परिवहन के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जा रही हैं. जिसके चालक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उनसे मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-रिक्शा के लिए अधिकतम किराया 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है। इसके साथ ही यह भी जान लें कि यह नियम मुख्य रूप से पूरी यात्रा (आरक्षित/बुक) के लिए लागू होता है।  ➡️ यूपी में ई-रिक्शा किराए से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ⚫ पूरी गाड़ी बुक करने पर: राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि आप ई-रिक्शा को व्यक्तिगत रूप से पूरी यात्रा के लिए बुक करते हैं, तो ड्राइवर आपसे 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं वसूल सकता। ⚫ प्रति सवारी (शेयरिंग) व्यवस्था: सामान्य तौर पर जो ई-रिक्शा जगह-जगह सवारियां बैठाकर चलते हैं, उनका किराया स्थानीय परिवहन अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। अलग-अलग शहरों (जैसे लखनऊ, नोएडा) में यह आमतौर पर दूरी के हिसाब से 10 से 20 रुपये प्रति सवारी के बीच होता है। ⚫ स्...

जीवन प्रमाण पत्र

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  जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशनभोगी (pensioner) जीवित है। सरकारी या निजी संस्थाओं से पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हर साल यह प्रमाण पत्र संबंधित बैंक या विभाग में जमा करना अनिवार्य होता है।  ➡️ जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी मुख्य बातें: ⚫ क्यों है ज़रूरी : पेंशन केवल जीवित व्यक्ति को ही मिलती है। यदि कोई पेंशनर इस प्रमाण पत्र को जमा नहीं करता है, तो सरकार या विभाग द्वारा उसकी पेंशन रोक दी जाती है। ⚫ धोखाधड़ी पर रोक : यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद कोई गलत तरीके से पेंशन की राशि न निकाल सके। ⚫ कब जमा करना होता है: आम तौर पर पेंशनरों को हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ➡️ इसे जमा करने के दो तरीके हैं: ⚫ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate/Jeevan Pramaan): भारत सरकार ने पेंशनरों की सुविधा के लिए 'जीवन प्रमाण' (Jeevan Pramaan) नाम की डिजिटल सेवा शुरू की है। इसके तहत पेंशनभोगी घर बैठे अपने मोबाइल के ज...

बुजुर्गों के लिए शतायु, जीवन लाई भारत सरकार

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  केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा 22 मई 2025 को देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'जीवन' मोबाइल ऐप और 'शतायु' डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसका मकसद देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता सेवाओं और देखभाल व्यवस्था को मजबूत करना है।  ➡️ क्या है JEEVAN  - भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए 'JEEVAN' (Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है。 यह ऐप बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक समावेशन को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है。  ➡️ JEEVAN ऐप की मुख्य विशेषताएं: 1️⃣ सरकारी योजनाओं की जानकारी: बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करता है。 2️⃣ आपातकालीन सहायता: आपातकाल के समय वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता और सपोर्ट सेवाओं से जोड़ता है。 3️⃣ वृद्धाश्रम विवरण: मंत्रालय द्वारा समर्थित या सहायता प्राप्त पूरे देश के ओल्ड एज होम्स (Senior Citizen Homes) ...

ऐसा पति अग्रिम जमानत का हकदार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

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  सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि  पति अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता और उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।  मामले में आरोप है कि  आरोपी पति ने शराब के नशे में अपनी पहली पत्नी के साथ मारपीट की। उसने पत्नी को जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसका सिर ईंट से टकरा गया,उसके बाद पति ने लाठी से हमला किया। अभियोजन का यह भी कहना है कि आरोपी ने तीन शादियां की हैं और पहली पत्नी को कोई खर्च भी नहीं दिया। हालांकि, आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी होने से ही इनकार किया है। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने तीन विवाह किए हैं और पहली पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद भी उसका भरण-पोषण नहीं किया।  सुप्रीम को...

मौ अहसान के अनिल पंडित बनने पर रोक लगाने वाले ADM को नया आदेश पारित करने का निर्देश - इलाहाबाद हाईकोर्ट

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति के हिंदू धर्म अपनाने के मामले में ADM की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ADM ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बार-बार पुलिस जांच करवाई और आपराधिक मामले को आधार बनाकर धर्मांतरण प्रमाणन आवेदन खारिज कर दिया।  जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने फिलहाल प्रयागराज के ADM (प्रशासन) द्वारा पारित उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के 'सनातन धर्म' अपनाने की घोषणा को स्वीकार करने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ADM को तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अनिल पंडित (पूर्व नाम मोहम्मद अहसान) से जुड़ा है। उन्होंने 12 जनवरी 2022 को यूपी धर्मांतरण कानून की धारा 8 के तहत धर्म परिवर्तन की घोषणा दी थी। बाद में आर्य समाज मंदिर में 14 मार्च 2022 को विधिवत धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 2022 और 2023 में पुलिस की दो जांच रिपोर्टों में स्पष्ट कहा गया कि धर्मांतरण स्वेच्छा ...

ADVOCATE"S POWER

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  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी (Adverse Remark) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब संबंधित राज्य बार काउंसिल ने पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) की शिकायत को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था और उस फैसले की पुष्टि खुद BCI ने भी कर दी थी, तब अधिवक्ता को चेतावनी देना पूरी तरह अनुचित था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता से जुड़ा था। अधिवक्ता के खिलाफ Advocates Act, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता की बहन का पति था, जिसने आरोप लगाया था कि पारिवारिक विवाद और वैवाहिक तनाव के चलते अधिवक्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी और डराने-धमकाने का प्रयास किया। हालांकि, Uttar Pradesh State Bar Council ने शिकायत को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्य बार काउंसिल ने माना कि शिकायत केवल अधिवक्ता को परेशान करने ...

QR कोड वाले जनगणना कर्मी

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  जनगणना 2027 का प्रथम चरण 1 अप्रैल 2026 से आरम्भ हो चुका है और यह 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है । भारत देश के इस विशाल राष्ट्रीय अभियान में लगभग 30 लाख जनगणना कर्मी शामिल किए गए हैं। जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना कर्मियों को क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। 2027 की जनगणना (जो 2026-2027 में आयोजित की जा रही है) भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। घर-घर आने वाले प्रगणकों (Enumerators) की पहचान करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी करने के उपाय किए हैं. इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर गणनाकार की पहचान को सत्यापित कर सकेंगे। ➡️ QR Code वाला ID कार्ड:  प्रगणकों को क्यूआर कोड वाला आधिकारिक पहचान पत्र दिया गया है। आप इस कोड को स्कैन करके उनकी सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। ➡️ आधिकारिक दस्तावेज़:-  प्रगणकों के पास संबंधित जनगणना विभाग द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र हो...

.. मंदिर पर सिर्फ़ निगरानी की भूमिका निभाने और पुजारियों की नियुक्ति करने से ही मालिकाना हक़ नहीं मिल जाता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इस बात से कि किसी समूह ने मंदिर पर प्रबंधकीय या निगरानी का नियंत्रण रखा है, उसे अपने-आप मंदिर का मालिकाना हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा, "सिर्फ़ इस बात से कि किसी संस्था ने मंदिर पर कुछ निगरानी या प्रबंधकीय काम किए, या 'पुजारियों' की नियुक्ति में हिस्सा लिया है, उसे अपने-आप मालिकाना हक़ नहीं मिल जाता।" जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया। हाईकोर्ट ने राजस्थान के कोटा में स्थित मंदिर 'मूर्ति स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी' पर प्रतिवादियों के मालिकाना हक़ को सही ठहराया था, जबकि वे मंदिर पर अपने मालिकाना हक़ को साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फ़ैसले को सही ठहराया था, जिसमें वादी-प्रतिवादी के पक्ष में मालिकाना हक़ घोषित किया गया। इसका मुख्य आधार यह था कि उन्होंने मंदिर पर प्रबंधकीय और निगरानी का नियंत्रण रखा, जिसमें पुजारियों की नियुक्ति भी शामिल थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया और यह माना कि प्रति...

पहली पत्नी के भरण पोषण मामले में दूसरी पत्नी जरूरी पक्षकार नहीं - दिल्ली हाई कोर्ट

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 दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि   CrPC की धारा 125 के तहत पहली पत्नी और बच्चों द्वारा शुरू की गई भरण-पोषण की कार्यवाही में दूसरी पत्नी न तो ज़रूरी पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाही को बेवजह उन सभी लोगों को शामिल करके नहीं बढ़ाया जा सकता, जो पति पर निर्भर होने का दावा करते हैं। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने महिला द्वारा दायर अर्जी खारिज की, जिसमें उसने पहली पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर भरण-पोषण की पुनरीक्षण याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। पहली पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था, जबकि शादी से पैदा हुए दो बच्चों में से हर एक को ₹10,000 देने का आदेश दिया गया था। कार्यवाही के दौरान, पति ने फैमिली कोर्ट से अपने पक्ष में तलाक की डिक्री मिलने के बाद दूसरी शादी की थी। इसके बाद दूसरी पत्नी ने भरण-पोषण की कार्यवाही में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की। उसने दलील दी कि वह प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। इस मामले म...

अब प्रशासनिक अधिकारी जोड़ेंगे हाथ

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उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली'  उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली' के तहत अब प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़ेंगे, निम्न कार्य करेंगे -  1️⃣ प्रशासनिक अधिकारियों को अब सांसदों और विधायकों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे।  2️⃣ कार्यालय में आने पर अधिकारी सांसदों व विधायकों का उठकर सम्मान करेंगे.  3️⃣ कार्यालय में आने पर उनके आगे हाथ जोड़ेंगे.  4️⃣ कार्यालय में आने पर उनसे पानी भी पूछेंगे । 5️⃣  सांसद, विधायक का फोन आने पर उसका जवाब देंगे.  6️⃣ यदि बैठक में हैं तो सांसद, विधायक का फोन आने पर पलटकर फोन कर जवाब देंगे.       जिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसा सम्मान जनक आचरण न किए जाने की शिकायत प्राप्त होगी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 'उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली' के तहत कार्रवाई की जाएगी।  द्वारा  शालिनी कौशिक  एडवोकेट कैराना (शामली) 

क्या खतना मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी है - तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट

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मुस्लिम समुदाय मे एक शब्द प्रचलित है - खतना, जिसे अंग्रेजी में  (Female Genital Mutilation - FGM) कहते हैं FGM का मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (Female Genital Mutilation - FGM) है, और हिंदी में 'विस्तार में इसे महिला जननांग विकृति' या 'महिला खतना' कहा जाता है। यह एक अत्यंत हानिकारक प्रथा है। ➡️ प्रक्रिया -   इसमें गैर-चिकित्सीय कारणों से महिलाओं या छोटी बच्चियों के बाहरी जननांगों को आंशिक या पूरी तरह से काट दिया जाता है या उन्हें अन्य प्रकार से चोट पहुँचाई जाती है  ➡️ आयु -  यह आमतौर पर बचपन से लेकर 15 वर्ष की आयु तक की लड़कियों पर की जाती है। ➡️ स्वास्थ्य प्रभाव:  इसका कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, बल्कि यह बेहद दर्दनाक होती है। इससे गंभीर रक्तस्राव, संक्रमण, प्रसव में जटिलताएं और मानसिक आघात जैसी आजीवन समस्याएं हो सकती हैं। ➡️ मानवाधिकार उल्लंघन:  संयुक्त राष्ट्र (UN) इसे लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है। वैश्विक स्थिति: यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। वर्तमान में, विश्व स्तर पर 23 करोड़ से अधिक मह...

किरायेदार तो फंस गए...

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जनगणना 2027 में अपने मकान के सम्बन्ध में बहुत सारी जानकारी देनी है अब किरायेदार क्या करें? वे किस प्रकार H सहित 11 नंबर की SE ID प्राप्त करे? लगता है कि किरायेदार फंस गए, पर ऐसा नहीं है किरायेदार के लिए भी स्वगणना का प्रबन्ध सरकार ने किया है, क्या किया है अब ये जान लीजिए -  मकान मालिक की तरह ही किराएदार भी अपना पोर्टल पर जाकर स्वगणना कर सकते हैं। किराएदारों की अलग आइडी होगी। ⚫ किराएदार के रूप में पहचान:  स्वामित्व की स्थिति (Ownership Status) वाले सवाल में आपको 'किराया' (Rented) विकल्प चुनना होगा।अगर एक मकान में एक से अधिक किराएदार हैं तो अलग अलग आइडी जनरेट होगी। ⚫ स्व-गणना (Self-Enumeration):  किराएदार आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म स्वयं भर सकते हैं और घर की सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि की जानकारी दे सकते हैं। ⚫ 6 महीने का नियम:  यदि आप किसी किराए के मकान में 6 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं या आगे रहने वाले हैं, तो आपको उसी पते से फॉर्म भरना होगा। ⚫ दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं:  जनगणना के लिए किसी रेंट एग्रीमेंट या आधार कार्ड...

माननीय...... कौन? - इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि किसी भी रैंक के सिविल सेवक माननीय संबोधन के पात्र नहीं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सांसद, मंत्री, जज व अन्य ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी ही इस सम्मानसूचक संबोधन के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि संप्रभु कार्यों का निर्वहन करने वाले संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रत्येक आधिकारिक संचार माध्यमों में माननीय संबोधन दिया जाना चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने हर्षित शर्मा एवं अन्य की आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी या पारिवारिक परिचय के आधार पर किसी संवैधानिक पदाधिकारी को उसके वैधानिक सम्मानसूचक संबोधन से वंचित नहीं किया जा सकता। केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष/सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, सांसद एवं विधायक ही माननीय संबोधन के अधिकारी हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य समान पदाधिकारी भी इस सम्मान के पात्र हो सकते हैं और जो भी इसके हकदार हों, उन्हें उसी प्रकार संबोधित कि...

"I LOVE MOHAMMED" को ज़मानत - इलाहाबाद हाईकोर्ट

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह पोस्ट करने का आरोप था कि वह 'I Love Mohammed' के लिए अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है।  जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की कि आवेदक द्वारा की गई 'कथित आपत्तिजनक' पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया। आरोपी-नदीम मुजफ्फरनगर ज़िले का रहने वाला है। उस पर पिछले साल यूपी पुलिस ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणियाँ करने के आरोप में BNS की धारा 353(2), 192, और 152 के तहत मामला दर्ज किया। ज़मानत की गुहार लगाते हुए उसके वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि अब चार्जशीट भी जमा की गई और निकट भविष्य में मुक़दमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरी ओर, ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अतिरिक्त सरकारी वकील ने यह दलील दी कि उसने असंवेदनशील टिप्पणी पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था: "I Love Mohammed के लिए गर्दन कटवा भी सकते...

मुस्लिम महिला मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम, 1976 के अंतर्गत तलाक नहीं मांग सकती -इलाहाबाद हाइकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक डिक्री रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि अदालत ने ऐसे कानून के तहत तलाक दिया, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी के फैसले को अत्यंत लापरवाह और अनौपचारिक बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सारन की खंडपीठ ने यह आदेश पति की अपील पर पारित किया, जिसने जनवरी 2026 में फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए तलाक आदेश को चुनौती दी थी। मामले में पत्नी ने अपनी याचिका मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम, 1986 के तहत दायर की थी जबकि ऐसा कोई कानून अस्तित्व में ही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि संभवतः याचिका में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 का उल्लेख होना चाहिए, जो मुस्लिम महिलाओं को तलाक मांगने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि केवल याचिका में गलत कानून का उल्लेख होने से आदेश स्वतः अवैध नहीं हो जाता, यदि ट्रायल कोर्ट सही कानून के तहत अधिकार प्रयोग करे। हालांकि, इस मामले में फैमिली कोर्ट ने स्वयं अपने पूरे निर्णय में बार-बार उसी गैर-मौजूद कानून का उल्लेख किया और उस...

हिन्दू पति ऐसी पत्नि के भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं - इलाहाबाद हाइकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई शिक्षित और कमाने में सक्षम पत्नी केवल पति पर आर्थिक बोझ डालने के उद्देश्य से काम करने से परहेज करती है तो अदालतें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर सकती हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर प्रथम अपील खारिज करते हुए की। महिला पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके अंतरिम भरण-पोषण का आवेदन अस्वीकार किया गया था। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत महिला की अंतरिम भरण-पोषण याचिका खारिज की थी। हालांकि बच्चों के लिए धारा 26 के तहत भरण-पोषण मंजूर किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार महिला की आयकर विवरणियों से उसकी वार्षिक आय 31 लाख रुपये से अधिक पाई गई। हाईकोर्ट में महिला ने दलील दी कि वह फिलहाल कार्यरत नहीं हैं क्योंकि पति द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से हटा दिया गया। उनका कहना था कि अलगाव से पूर्व जिस जीवनस्तर पर वह रह रही थीं उसे बना...