COP को लेकर बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फैसले चेयरमैन श्री शिव किशोर गौड़ एडवोकेट जी के नेतृत्व में
बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश द्वारा नये रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के लिए COP फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर नये अधिवक्ताओं में चिंता और रोष है. इसे लेकर मैंने
माननीय चेयरमेन बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ एडवोकेट जी से वार्ता की, माननीय चेयरमैन सर से प्राप्त सूचना के अनुसार
इसके साथ ही
2️⃣ नये वकीलों को COP के आवेदन के लिए 1 साल का समय दे दिया गया है, अब नये वकील 1 साल में COP के लिए आवेदन कर सकते हैँ. और उन्हें
3️⃣ अपने COP आवेदन फॉर्म के साथ वकालत नामे की कॉपी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है.
ये सभी निर्णय अधिवक्ता हित के उत्तम प्रयास हैँ जो कि बार कॉन्सिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय चेयरमैन श्री शिव किशोर गौड़ एडवोकेट जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैँ. इसके साथ ही चेयरमैन सर के इस उदार रुख को देखते हुए अधिवक्ताओं के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है.
द्वारा-
शालिनी कौशिक एडवोकेट
विशेष प्रतिनिधि, शामली
Very nice information about COP, thanks 🙏🙏
जवाब देंहटाएंThanks to comment 🙏🙏
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