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दामिनी गैंगरेप का त्वरित न्याय कहाँ ?

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दामिनी गैंगरेप का त्वरित न्याय कहाँ ?   [अमर उजाला हिंदी दैनिक से साभार ] धारा ३७६-२ -छ , भा० दंड संहिता कहती है ''कि जो कोई सामूहिक बलात्संग करेगा वह कठोर कारावास से ,जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी ,किन्तु जो आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और इसी धारा के मद्देनज़र मध्य प्रदेश के दतिया जिले की विशेष अदालत ने ३९ वर्षीय स्विस महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है .         बलात्संग या बलात्कार धारा ३७६ भा.दंड.सहिंता  के अंतर्गत दंडनीय है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है .जिसकी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा २२५ से २३७ तक दी गयी है . धारा २२५ में विचारण का सञ्चालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है .धारा २२६ में अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के खिलाफ लगाये गए आरोपों के बारे में  और यह बताते हुए आरम्भ करेगा कि वह अभियुक्त को किस साक्ष्य से अभियुक्त साबित करेगा .धारा २२७ में यदि सेशन जज को यह लगे कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही का पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा जिसका मतलब मात्र सबूत

सन्नो व् राजेश को फाँसी की सजा मिलनी चाहिए

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अभी हाल में ही हुए दो निर्णय अपनी उस मानवता के कारण विवादों में हैं जिस मानवता के मामले के आरोपी हक़दार थे ही नहीं .समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बने ये समाचार इस कदर दिल दहला रहे हैं कि एक बार तो मन ये किया कि स्वयं न्यायिक अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर सन्नो व् नौसेना अधिकारी राजेश कुमार भदोरिया को तुरंत फांसी की सजा सुना दूँ .मामले क्या हैं पहले एक बार आप भी ये जानिए - [1] खून पीकर बोली थी सन्नो, आज मेरी ईद हो गई बागपत। छह अप्रैल 2011 को हाजी हमीद घर के बाहर बनी दुकान पर थे। वहीं पर कातिलों ने उन्हें गोली मारी। वे गिर पड़े। फिर उनका पेट तलवार से फाड़ दिया। 20 के 20 कातिलों ने उनकी लाश पर पैर रखे और नाचने लगे। तभी सन्नो झुकी, उसने लाश पर अपने दांत गाड़ दिए। खून पिया और अगले ही पल झटके से उठी। बाल झटकते हुए जोर से एक नारा लगाया। फिर बोली, आज मेरी ईद हो गई। इसके बाद एक हाथ हमीद के खून से रंगा। उसे दीवार पर छाप दिया। इसके निशान आज भी हैं।  मिर्धानपुरा में बेदर्दी से कत्ल किए हाजी हमीद और नवाबुद्दीन उर्फ भूरा के सगे भाई रफीक इस ट्रिपल मर्डर के चश्मदीद हैं। दोनों भाइयों और भतीजे साबिर की

कैसे करेंगे अनुच्छेद 370 को रद्द ज़रा ये भी बता दें शाहनवाज़ हुसैन .

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कैसे करेंगे अनुच्छेद 370 को रद्द ज़रा ये भी बता दें शाहनवाज़ हुसैन . संविधान का अनुच्छेद ३७० जबसे अस्तित्व में आया है विवादों में है और सम्पूर्ण भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कोई भी इसके पक्ष में नहीं है और न ही हो सकता है .अभी हाल में ही भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने सत्ता में आने पर इसे रद्द करने की बात कही है - BJP to revoke Article 370 after coming to power: Shahnawaz Hussain      जिसके बारे में विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार  स्थिति  ये  है -  Amendment of Article 370 [ edit ] Under Article 370(3), consent of state legislature and the constituent assembly of the state are also required to amend Article 370. Now the question arises, how can we amend Article 370 when the Constituent Assembly of the state no longer exists? Or whether it can be amended at all? Some jurists say it can be amended by an amendment Act under Article 368 of the Constitution and the amendment extended under Article 370(1). But it is still a mooted question . अर्थात  अनु .370 [