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आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई से इंकार-स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत बरकरार-सुप्रीम कोर्ट

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 सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज पॉक्सो (POCSO) मामले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।  जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका मामले के प्रथम सूचनाकर्ता (Informant) आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों पर पर्याप्त विचार किए बिना उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि  यदि उन्हें नाबालिगों के कथित यौन शोषण की जानकारी थी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों की। पीठ ने इस पहलू पर विशेष रूप से सवाल उठाया।  गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि  मामले में कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं, जिन पर विचार किया ज...