उम्रकैद के दोषी राजनेता को भी है चुनाव लड़ने का अधिकार-इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर 2026 को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषी नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगाते हुए उसकी जमानत मंजूर कर ली है।
मुख्य विवरण:
• दोषी का नाम: नंदलाल राय उर्फ बबलू राय
• मामला: वाराणसी की एक सेशन कोर्ट ने अप्रैल 2025 में 2017 के एक हत्या (प्रमोद कुमार निगम हत्याकांड) मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
• दलील: दोषी के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है।
• कोर्ट का फैसला: न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राजनेताओं का अपने मतदाताओं के प्रति विशेष कर्तव्य होता है और यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो उनके चुनाव लड़ने का अवसर छिन सकता है। अदालत ने यह भी माना कि एक आम आदमी के आजीविका के अधिकार को राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम नहीं आंका जा सकता।
द्वारा
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली)

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