भगवान राम और उनकी माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ओवैसी पर कार्यवाही रद्द नहीं

 


बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भगवान राम और उनकी माता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 'संवैधानिक सहिष्णुता' को किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने की छूट नहीं माना जा सकता. 

Case Title: Akbaruddin Sultan Salahuddin Owaisi vs State of Maharashtra (Criminal Application 1920 of 2022)

द्वारा 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति

बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26( सम्पूर्ण जानकारी )

COP लेना है, पर कैसे