सोशल मीडिया और अश्लील तस्वीरें -अपराध

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अभी हाल ही में उस पति पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसने अपनी पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें और उनके साथ भद्दी टिप्पणियां व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं और उन्हें वायरल भी किया था। इसके साथ ही जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पति के खिलाफ दर्ज एफ आई आर और उसके बाद शुरू की गई सभी कार्यवाही यह देखते हुए रद्द कर दी गयी कि मामला दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है. आदेश पारित करते हुए जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने कहा, "...यद्यपि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए पति ने अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें मांगी हैं। इतना ही नहीं, उसने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाता है।" इसके साथ ही जज ने जुर्माने की राशि एक सप्ताह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किये जाने के निर्देश दिए। प्रस्तुत मामले में पति पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) और 67 के साथ भारत...