यू पी में बिना अनुमति दीवारों पर पोस्टर लगाना गैरकानूनी

उत्तर प्रदेश में दीवारों पर बिना अनुमति के पोस्टर लगाना गैरकानूनी है. इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ➡️ इस संबंध में लागू क़ानून- ✒️ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 151 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यह धारा किसी भी व्यक्ति को "सार्वजनिक शांति भंग करने" या "किसी अन्य व्यक्ति को डराने-धमकाने" के लिए दंडनीय बनाती है. ✒️ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 427 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यह धारा "किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने" या "किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने" के लिए दंडनीय बनाती है. ✒️ संपत्ति बदरंग अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों या दीवारों की खूबसूरती को नष्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सज़ा का प्रावधान है. ✒️ अगर कोई व्यक्ति दीवार पर बिना अनुमति के पोस्टर लगाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए, नगर निगम की टीम जुर्माना लगाती है और उस दीवार को दोबारा पेंट भी कराती है. प्रस्तुति शालिनी कौशिक एडवोकेट कैराना (शामली )