कार में बैठकर वर्चुअल सुनवाई में पेश वकील पर ₹10,000 का जुर्माना -मध्य प्रदेश हाईकोर्ट )

 


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक वकील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही अदालत की कार्यवाही में कार में बैठे-बैठे शामिल होने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है. वकील के इस व्यवहार को न्यायिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए अदालत ने इसे कोर्ट के प्रति अनादर बताया।

 न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि

" वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उन वकीलों के लिए दी गई है जो किसी वैध कारण से अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पेशी की औपचारिकता को इस हद तक हल्का कर दिया जाए कि कोर्ट की गरिमा ही प्रभावित हो।"

न्यायालय ने अपने आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट किया कि

" कार से पेश होना न केवल असंगत है बल्कि इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित वकील ने न्यायालय के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया."

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प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

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