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दूसरी पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति की हकदार -पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट

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   संक्षेप में- दूसरी पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति की हक़दार Shalini kaushik law classes     वर्तमान मामले में बिजली विभाग के लाइनमैन की दो शादियां हुई थी. लाइन मैन की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रश्न उठा जिसमें सम्बंधित विभाग के विधि अधिकारी ने कहा था कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी पंचायत द्वारा भंग कर दी गई थी, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, इसलिए दूसरी शादी वैध नहीं होगी। इस राय को ध्यान में रखते हुए दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया याचिकाकर्ता के पति सिंह की पहले बलजिंदर कौर से वर्ष 2006 में शादी हुई थी और वर्ष 2007 में उन्होंने उनसे पंचायती तलाक ले लिया था। तीरथ सिंह की मृत्यु के बाद तीरथ सिंह (अब मृत) की पहली पत्नी ने भी इस बात का हलफनामा प्रस्तुत किया कि वह अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर रही है और न ही भविष्य में कोई दावा करेगी। तब याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया और सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विभिन्न स्तरों पर विधिवत व...