मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति
अभी लगभग १ वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति का देहांत हो गया .मृतक सरकारी कर्मचारी था और मरते वक्त उसकी नौकरी की अवधि शेष थी इसलिए मृतक आश्रित का प्रश्न उठा .यूँ तो ,निश्चित रूप से उसकी पत्नी आश्रित की अनुकम्पा पाने की हक़दार थी लेकिन क्योंकि मृतक ने पहले ही वह नौकरी अपने पिता के मृतक आश्रित के रूप में प्राप्त की थी इसलिए मृतक की बहन भी मृतक आश्रित के रूप में आगे आ गयी .मृतक की बहन के मृतक आश्रित के रूप में आगे आने का एक कारण और भी था और वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ११ फरवरी २०१५ को दिया गया फैसला जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था ''परिवार की परिभाषा में भाई-बहन-विधवा माँ भी ". इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति 1974 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष २००१ में हुए संशोधन के बाद ''परिवार'' का दायरा बढ़ा दिया गया है .इसके अनुसार यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था और भाई-बहन व् विधवा माँ उस पर आश्रित थे तो वह परिवार की परिभाषा में आते हैं .वह अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने के हक़दार हैं . ...
sarthak aalekh .aabhar
जवाब देंहटाएंअतिउत्तम जानकारी
जवाब देंहटाएंVery good ....Thank about law
जवाब देंहटाएंआपने बहुत अच्छा लेख लिखा है । तथा साथ ही इससे सम्बंधित कानूनी जानकारी भी मुहय्या कराई है । इसके लिये आपका तह दिल से धन्यवाद देता हूँ । आशा करता हूँ । आपका करता हूँ ।आगे भी कानूनी ज्ञान में ऐसे ही आप लोगों को जानकारी देते रहें । 09456010683
जवाब देंहटाएंआशा करता हूँ । आप ऐसे ही कानूनी ज्ञान देकर जनता में जागरुकता पेदा करते रहें । धन्यवाद
जवाब देंहटाएंजनता के हित मे कार्य करने वाला ही महान होता है जैसे आप हो ।
जवाब देंहटाएंजनता के हित मे कार्य करने वाला ही महान होता है जैसे आप हो ।
जवाब देंहटाएंVery good ....Thank about law
जवाब देंहटाएंइस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.
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