महिला आरक्षण कानून लागू

 केंद्र सरकार ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस तारीख को कानून के लागू होने की तिथि घोषित किया। गौरतलब है कि इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी 2023 में ही मिल गई थी, लेकिन इसकी धारा 1(2) के तहत इसे लागू करने की तारीख केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर थी, जिसके कारण यह अब तक लागू नहीं हुआ था।

 यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब संसद में परिसीमन (delimitation) और महिला आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े नए संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा चल रही है। 2023 के कानून के अनुसार, महिला आरक्षण अगले जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। इसी बीच, केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाली शर्त में बदलाव का प्रस्ताव है, ताकि इसे जल्द लागू किया जा सके। हालांकि, विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का विरोध किया है। लोकसभा में इस विधेयक पर आज मतदान होना है, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

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