आरोपी की नीयत वैवाहिक संबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि "शादी का वादा करने के बाद आपसी सहमति से बने यौन संबंध, और शुरुआत से ही बुरी नीयत से झूठा वादा करके बनाए गए यौन संबंध — दोनों में फर्क है।" कोर्ट ने कहा, "बलात्कार और सहमति से बने यौन संबंधों में स्पष्ट अंतर है। जब मामला शादी के वादे का हो, तो अदालत को यह बहुत सावधानी से देखना होगा कि आरोपी सच में पीड़िता से शादी करना चाहता था या फिर उसकी नीयत शुरू से ही गलत थी और उसने केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए झूठा वादा किया था। बाद वाली स्थिति धोखाधड़ी या छल के दायरे में आती है।" जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने विवाह के झूठे बहाने पर बलात्कार के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को भेजे गए समन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि- "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी की नीयत शुरू से ही गलत थी। शिकायत में यह सामने आया था कि दोनों का रिश्ता कई वर्षों (2010–2014) तक चला, पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात हुई और शादी को लेकर पुलिस की मौजूदगी में आश्वासन भी दिए गए।" कोर्ट ने फिर कहा कि "ये परिस्थितियाँ य...