राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ९ नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाता है.आज इसी दिन मैं अपने कानूनी ज्ञान ब्लॉग पर अपनी प्रथम प्रस्तुति के जरिये आपके लिए कुछ कानूनी जानकारियां एकत्र कर प्रस्तुत कर रही हूँ,यदि ये जानकारियां आपके किसी भी काम आ सकें तो मेरे लिए ख़ुशी की बात होगी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है-"आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा." राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न तीन प्रकार से जनता की सेवा करता है - १-कानूनी जानकारी द्वारा. २-निशुल्क कानूनी सहायता द्वारा ३-लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; महिलाओं और बच्चों को, अनुसूचित जाति एवं janjati के लोगों को श्रमिकों को हिरासत में लिए गए तथा मनोचिकित्सा अस्पतालों में भरती व्यक्तियों को , मानव...
आपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल सोमवार (04-12-2017) को "शुभ प्रभात" (चर्चा अंक-2807) पर भी होगी।
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सूचना देने का उद्देश्य है कि यदि किसी रचनाकार की प्रविष्टि का लिंक किसी स्थान पर लगाया जाये तो उसकी सूचना देना व्यवस्थापक का नैतिक कर्तव्य होता है।
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चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट अक्सर नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।
जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
सादर...!
डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'
आदरणीय /आदरणीया आपको अवगत कराते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हिंदी ब्लॉग जगत के 'सशक्त रचनाकार' विशेषांक एवं 'पाठकों की पसंद' हेतु 'पांच लिंकों का आनंद' में सोमवार ०४ दिसंबर २०१७ की प्रस्तुति में आप सभी आमंत्रित हैं । अतः आपसे अनुरोध है ब्लॉग पर अवश्य पधारें। .................. http://halchalwith5links.blogspot.com आप सादर आमंत्रित हैं ,धन्यवाद! "एकलव्य"
जवाब देंहटाएंऔरतों को बेइज्जती करने से पीछा छुटेगा।
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