घुटने न टेके चुनाव आयोग .
आयोग नहीं लगाएगा बैन, बेरोकटोक जारी रहेंगे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण अनुच्छेद ३२४ के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण ,निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है .निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह उच्चतम और उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके . अनुच्छेद ३२४ के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे - [१] -संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण ,निदेशन और नियंत्रण करना . [२] -उक्त निर्वाचनों का सञ्चालन . [३] -संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन सम्बन्धी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना . [४] -संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनहर्ताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना . और ऐसा ही नहीं है चुनाव आयोग की चुनाव सम्बन्धी शक्तियां असीमित हैं मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयो...