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अच्छी कमाई वाली महिला गुजारा भत्ते की हकदार नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि  "अगर कोई पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपना गुज़ारा करने के लिए काफ़ी सैलरी कमाती है तो वह CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।" इस तरह जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को सिर्फ़ "इनकम को बैलेंस" करने और दोनों पक्षों के बीच बराबरी लाने के लिए 5K रुपये गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया, जबकि पत्नी हर महीने 36K रुपये कमाती थी। कोर्ट ने इस बात पर भी एतराज़ जताया कि पत्नी "साफ़-सुथरे हाथों" से कोर्ट नहीं आई। कोर्ट ने कहा कि उसने शुरू में बेरोज़गार और अनपढ़ होने का दावा किया, जबकि असल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह पोस्टग्रेजुएट है और सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही है। संक्षेप में मामला कोर्ट पति (रिविज़निस्ट) द्वारा दायर क्रिमिनल रिविज़न पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के फ़ैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के फ़ैसले और आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसे पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया। उनके व...