नेहा सिंह राठौर की याचिका ख़ारिज-इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कथित रूप से 'भड़काऊ' सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने" सहित कई आरोपों के तहत उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने कहा कि " FIR और अन्य सामग्री में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का संकेत देते हैं, जो मामले की जांच को उचित ठहराता है। " खंडपीठ ने आगे कहा कि "कथित सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि गृह मंत्री को भी निशाना बनाया गया।" खंडपीठ ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए कहा, "ऐसी टिप्पणियों में याचिकाकर्ता ने धार्मिक कोण और बिहार चुनाव के कोण का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए हजारों सैनिकों के जीवन का बलिदान दे रही है और देश को पड़ोसी देश के साथ युद्ध में धक...