संदेश

compassionate appointment case @IndianLawSK28 लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

अविवाहित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार. बशर्ते.... इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ

चित्र
 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अनुकम्पा नियुक्ति मामले में दिए महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि  " अगर किसी कर्मचारी की पत्नी का उसके पहले निधन हो गया हो तो कर्मचारी का भाई भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार है। इसमें संबंधित नियम का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।" न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला विधिक माप विज्ञान, फैजाबाद रेंज के मृतक कर्मचारी के अविवाहित भाई देवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। याची देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 25 मई 2016 के उस विभागीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसकी अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी खारिज कर दी गई थी। याची ने मृतक भाई की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने की गुजारिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार-  "सरकारी कर्मचारी, याची के बड़े भाई महेंद्र प्रताप सिंह की 9 अक्तूबर 2015 को सेवाकाल में मृत्य हो गई थी। उनकी पत्नी की भी उनके पहले 12 फरवरी 2010 को मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में याची ने खुद को मृतक आश्रित होने का दावा करते हुए एकमात्र रोजी रोटी खाने वाला कहा है। विभागीय अफसरों ने  याची का दावा महज ...