SIR का फॉर्म भरना है-ऑनलाइन



उत्‍तर प्रदेश के जिलों में गणना प्रपत्र, फार्म-6 और फार्म-S पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। इनका उपयोग नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत या शिफ्टेड मतदाताओं को हटाने, माइग्रेशन अपडेट करने और बिखरे वोटरों को एक बूथ पर समायोजित करने में होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों में ज्यादातर घरों में बीएलओ पहुंच चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 96 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। एक सवाल अब भी सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि पुरानी वोटर लिस्ट का विवरण कहां से मिलेगा और इसे कैसे भरें? कई लोगों के पास वोटर आईडी और EPIC नंबर भी नहीं है। कुछ का कहना है कि बीएलओ ने बताया कि ECI की वेबसाइट से Electoral Roll PDF 2003 डाउनलोड करें। 

➡️ SIR फॉर्म भरने के संबंध में खास दिशा-निर्देश-

                     ( ऑनलाइन)

🌑 मतदाता सूची से जुड़े सुझाव या शिकायत adeo-gbn@nic.in पर भेजें।

🌑 कौन-कौन से विवरण देने होगे- 

1️⃣ जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)

2️⃣ आधार सख्या (वैकल्पिक)

3️⃣ मोबाइल नबर

4️⃣ पिता/अभिभावक का नाम

5️⃣ माँ का नाम 

6️⃣ उपलब्ध होने पर पिता या अभिभावक का EPIC नंबर

7️⃣ उपलब्ध होने पर माँ का EPIC नंबर

8️⃣ पति/पत्नी का नाम और EPIC नबर

➡️ कैसे भरना है फॉर्म और डॉक्युमेंट्स,जानिए क्रमानुसार-

✒️ SIR का फॉर्म voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

✒️ यहां जाकर आप EPIC नबर, फोटो अपलोड करें.

✒️ ई-साइन सहित अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर सकते हैँ.

✒️ इसके लिए जरूरी डॉक्युमेट्स की बात करें तो आधार कार्ड, आयु व पता प्रमाण, फोटो और वोटर आईडी आदि शामिल हैं।

✒️ EPIC नंबर (मतदाता पहचान संख्या) दर्ज करें. 

✒️ आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर डालते ही आपकी जानकारी खुद प्रदर्शित होगी। 

✒️ यदि आप नए मतदाता है या पहले पंजीकृत नहीं थे. तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।

➡️ पर्सनल डिटेल्स वेरिफाई करें-

1️⃣ नाम, आयु, लिग और पता जैसी पहले से भरी जानकारी की पुष्टि करें। आवश्यकतानुसार संशोधन या सुधार करें।

2️⃣ हाल ही का पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें। फोटो में चेहरा स्पष्ट और आंखें खुली होनी चाहिए।

3️⃣ सभी विवरण भरने के बाद निर्धारित स्थान पर ई-सिग्नेचर (E-Sign) करें। जरूरी डॉक्युमेट्स संलग्न करें (यदि आवश्यक हो)

4️⃣ आयु प्रमाणपत्र (जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट)।

5️⃣ एड्रेस, यदि पता बदला गया हो।

6️⃣ सभी जानकारी जाचने के बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।

➡️ रसीद प्राप्त करें-

सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते है। 

➡️ 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करें-

✒️ ECI की वेबसाइट पर जाएं.

✒️ अपने ब्राउजर के गूगल सर्च बार में ECI टाइप करके सर्च करें।

✒️ सर्च परिणामों में Voters Service Portal विकल्प पर क्लिक करें।

✒️ पुरानी लिस्ट खोजें.

✒️ पोर्टल पर दाईं ओर Services अनुभाग में जाएं।

✒️ Search Your Name In Last SIR (पिछले एसआईआर मे अपना नाम खोजे) विकल्प पर क्लिक करें।

( यह विकल्प विशेष रूप से 2003 की आधारभूत वोटर लिस्ट खोजने के लिए है।) 

🌑 राज्य और जिले का चयन-

✒️ राज्य (State) का चयन: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अपना राज्य चुने (उदाहरण के लिएः उत्तर प्रदेश)-View पर क्लिक करें।

✒️ अगले पेज पर Select District विकल्प से अपने जिले (उदाहरण के लिएः शामली) का चयन करें।

➡️ विधानसभा और भाग संख्या (Part Number) चुनें-

✒️ विधानसभा (AC) का चयन अपने क्षेत्र की विधानसभा (Assembly Constituency) का चयन करें।

✒️ Show बटन पर क्लिक करें।

✒️ इसके बाद पोलिंग स्टेशन (मतदान केंद्र) की लिस्ट सामने आएगी। 

✒️ (ध्यान दें: एक गांव या सेक्टर में एक से अधिक पोलिंग स्टेशन (भाग संख्या) हो सकते हैं। आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके गांव या सेक्टर के लिए कौन-कौन से भाग संख्या (Part Number) दिए गए है।)

✒️ मतदाता सूची PDF डाउनलोड करें-

✒️ आपको अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन के नाम के सामने दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना होगा।

✒️ एक पॉप-अप विडो खुलेगी, जहां आपको दिया गया कैप्चा कोड (अक्षर और संख्याएं) भरना होगा।

✒️ Submit पर क्लिक करते ही 2003 की निर्वाचक नामावली की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी।

🌑 दस्तावेज लेने की नहीं है अनुमति

बीएलओ को दस्तावेज लेने की अनुमति नहीं है। वोटर को केवल अपने विवरण सही-सही बताने है।

➡️ पता बदलने के लिए

✒️ Form 8A भरना होगा (स्थानातरण/शिफ्टिंग के लिए)

➡️ सबमिशन के तरीके

✒️ ऑनलाइन : NVSP

✒️ ऑफलाइन : बीएलओ/ER ऑफिस के माध्यम से

🌑 अगर नया पता किसी दूसरी विधानसभा में हो

✒️ Form 6 भरना होगा।

✒️ फॉर्म के साथ पता प्रमाण संलग्न करना होगा

➡️ SIR महत्वपूर्ण डेट

✒️ 4 नवंबर-4 दिसंबर 2025 बीएलओ की ओर से घर-घर सत्यापन

✒️ 9 दिसंबर : ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी

✒️ 9 दिसंबर 2025-8 जनवरी 2026 : दावे और आपत्तियों की अवधि

✒️ 1 फरवरी 2026 : दावों का निस्तारण 4 फरवरी 2026 : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाश

 ➡️ अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो BLO आकर खुद भरेंगे'

सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारा गया है। कई बार हो सकता है कि व्यस्तता के चलते फोन न उठा सकें, लेकिन दोबारा भी ट्राई किया जा सकता है। इस अभियान से जुड़ी तमाम जानकारियां वेबसाइट पर मौजूद है। अगर किसी का फॉर्म किसी वजह से नहीं भरा है तो उसे खुद बीएलओ मौके पर पहुंचकर भरेंगे।

प्रस्तुति

शालिनी कौशिक

एडवोकेट

कैराना (शामली)                      

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