तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट

 (Shalini Kaushik Law Classes)

( तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट) 



बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल और अपरिवर्तनीय "तीन तलाक" को प्रतिबंधित करता है। इसे "तलाक-ए-बिद्दत" भी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के तहत तलाक के पारंपरिक तरीके को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसे "तलाक-ए-अहसन" कहा जाता है।

केस टाइटल: तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 2559/2024)

साभार




प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति

rashtriya vidhik sewa pradhikaran

यह संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित