तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट
(Shalini Kaushik Law Classes)
( तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल और अपरिवर्तनीय "तीन तलाक" को प्रतिबंधित करता है। इसे "तलाक-ए-बिद्दत" भी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के तहत तलाक के पारंपरिक तरीके को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसे "तलाक-ए-अहसन" कहा जाता है।
केस टाइटल: तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 2559/2024)
साभार -
प्रस्तुति
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली)
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