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1.25 करोड़ रूपये का स्थाई गुजारा भत्ता दें -सुप्रीम कोर्ट

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  ( shalini kaushik law classes ) सुप्रीम कोर्ट ने पति को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय विच्छेद के आधार पर विवाह विच्छेद करते समय अपनी पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी-पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक का आदेश रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखित निर्णय में विवाह विच्छेद के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया, जिसमें कहा गया कि " फैमिली कोर्ट द्वारा उसके पक्ष में पारित तलाक के आदेश के आधार पर पति द्वारा किए गए पुनर्विवाह के कारण विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया।"  अदालत ने कहा,  "यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है। वे 2010 से यानी लगभग 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। उनके बीच वैवाहिक संबंध का कोई निशान नहीं है। किसी भी पक्ष ने अपन...

16साल की मुस्लिम लड़की को वैध विवाह का अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

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(Shalini kaushik law classes) सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मंगलवार (19 अगस्त) को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को ख़ारिज कर दिया गया। याचिका द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2022 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है और दंपति को धमकियों से सुरक्षा प्रदान की गई थी।       जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि   "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) इस मुकदमे से अनजान है और उसे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।" खंडपीठ ने पूछा कि- "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को धमकियों का सामना कर रहे दंपति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देनी चाहिए?"  खंडपीठ ने कहा,  "NCPCR के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है... अगर दो नाबालिग बच्चों को हाईकोर्ट द्वारा संरक्षण प...

आओ विवाह रजिस्टर्ड करें यू पी में

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 उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण कराने के लिए, आपको IGRSUP (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करने होंगे। इसके बाद, आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।  विस्तृत प्रक्रिया: 1️⃣ वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, IGRSUP वेबसाइट पर जाएं।  2️⃣. आवेदन करें: "विवाह पंजीकरण" अनुभाग में, "आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।  3️⃣. पंजीकरण फॉर्म भरें: पति और पत्नी दोनों का विवरण, विवाह की तिथि और स्थान, और गवाहों का विवरण दर्ज करें।  4️⃣. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अपलोड करें।  5️⃣. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।  6️⃣. आवेदन जमा करें: आवेदन ...

मुस्लिम पर्सनल लॉ- वसीयत को चुनौती

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 सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है,जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि " भारत में मुसलमानों को पवित्र कुरान के अनुसार न्यायसंगत तरीके से वसीयत ( वसीयत/Will) बनाने का अधिकार है, और उन पर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही बिना कानूनी वारिसों की सहमति के वसीयत कर सकते हैं।"  जस्टिस पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और इस याचिका को Tarsem v. Dharma & Anr. मामले के साथ टैग कर दिया। उस मामले में भी कोर्ट ने मोहम्मडन लॉ के तहत वसीयत करने की शक्ति की सीमा से जुड़े समान प्रश्न तय किए थे। याचिकाकर्ता, जो अबू धाबी में वकालत करते हैं, ने यह घोषणा करने का निर्देश मांगा है कि 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) के तहत मुसलमानों को वसीयतनामा संबंधी उत्तराधिकार से बाहर रखना, और गैर-संहिताबद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक-तिहाई सीमा लगाना, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 300A का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है —   “जब कुरान की आयतें...

🅾︎🅿︎🅴︎🆁︎🅰︎🆃︎🅸︎🅾︎🅽︎ 🆂︎🅰︎🆅︎🅴︎🆁︎🅰︎

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वेस्ट यू पी में नशे के अवैध कारोबार की तेजी से बढ़ती जा रही सक्रियता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश जारी किये जाने पर अब सहारनपुर मंडल में पुलिस प्रशासन नशे के कारोबार पर नकेल कसने जा रहा है. इसके लिए सहारनपुर पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह के द्वारा ‘ऑपरेशन सवेरा’ अभियान की शुरुआत की गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य नशे के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए, समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाना है. ऑपरेशन सवेरा को सफल बनाने के लिए सहारनपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने मंडल के तीनों जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के SSP को इस अभियान के तहत नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं.  DIG अभिषेक सिंह के निर्देश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में पुलिस नशा कारोबारियों, सप्लायर्स और माफिया नकेल कसने जा रही है. साथ ही अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और समाज को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक किया जाएगा.पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह का कहना है कि  ‘ ऑपरेशन सवेरा’ न केवल अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का सं...

'उम्मीद पोर्टल पर लगाई जाए रोक-मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

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( shalini kaushik law classes) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उम्मीद पोर्टल को निलंबित किये जाने की मांग की गई है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर उम्मीद पोर्टल को निलंबित करने की मांग की है.बोर्ड ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि    " या तो पोर्टल पर रोक लगाई जाए या केंद्र सरकार को उसका अधिसूचना वापस लेने का निर्देश दिया जाए।"      बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने कहा कि  " बार-बार अपील करने के बावजूद सरकार ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल शुरू कर दिया और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया। बोर्ड इस कदम को “गैरक़ानूनी” और “अदालत की अवमानना” करार देता है. " ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि,   “यह मुतवल्लियों पर अवैध दबाव डालता है और सुप्रीम कोर्ट में मांगी गई राहतों को प्रभावित करता है।”   ऑल इ...

सुप्रीम कोर्ट में फंसा 🇪‌🇨‌🇮‌

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  @IndianlawSK28 सप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद प्रकाशित वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की जिलावार सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि नाम हटाने के कारण जैसे मृत्यु, प्रवास, दोहरा पंजीकरण आदि, स्पष्ट किए जाने चाहिए। यह जानकारी बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि दस्तावेजों को EPIC नंबरों के आधार पर सर्च किया जा सके। इसके अलावा, न्यायालय ने चुनाव आयोग को सार्वजनिक नोटिस में यह भी निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया कि छूटे हुए व्यक्ति फाइनल लिस्ट में शामिल होने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते समय अपना आधार कार्ड भी प्रस्तुत कर सकते हैं। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए कि सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को अगले मंगलवार तक ये कदम उठाने का निर्देश दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागच...

अब नहीं होगी बच्चों की ताड़ना यू पी के स्कूलों में

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@indianlawsk28    उत्तर प्रदेश के निजी व सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब बच्चों की ताड़ना नहीं कर सकेंगे.बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों के लिए कड़े निर्देश जारी किये गए हैं.  बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी इन दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाएँ. साथ ही सभी निजी व सरकारी विद्यालयों को कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, साथ ही, बच्चों को भी बताया जाये कि वे इसके विरोध में अपनी बात कह सकते हैं।  ➡️ स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा का आदेश-  स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि  "हर स्कूल जिसमें छात्रावास हैं, जेजे होम्स, बाल संरक्ष्ज्ञण गृह भी शामिल हैं, में एक ऐसी व्यवस्था की जाए, जहां बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों में किसी एनजीओ की सहायता ली जा सकती है। हर स्कूल में एक शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए, जहां छात्र अपनी शिकायत दे सकें।...

Maintenance Case पत्नी को है अधिकार दिल्ली हाईकोर्ट

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( Shalini kaushik law classes ) दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है.          पतियों द्वारा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय को छिपाना कोई नई बात नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि  "पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति के बारे में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित गवाहों को बुलाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है।"       जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता-पत्नी की याचिका स्वीकार की, जबकि फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पति की वास्तविक आय के संबंध में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित गवाहों को बुलाने के लिए CrPC की धारा 311 के तहत उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।   Case title: NJ v. आज आभार 🙏👇 प्रस्तुति शालिनी कौशिक एडवोकेट कैराना (शामली)

पत्नी की परिभाषा दस्तावेज से बड़ी -इलाहाबाद हाईकोर्ट

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( shalini kaushik law classes ) इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि जो पुरुष और महिला एक लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं तो पत्नी का भरण-पोषण का हक बनता है। इसलिए भरण-पोषण के लिए विवाह को साबित करना जरूरी नहीं है। भरण पोषण के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि  " भरण-पोषण के मामले में पत्नी की परिभाषा दस्तावेज से बड़ी है। पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं तो भरण-पोषण का हक बनता है। लिहाजा, भरण-पोषण के लिए विवाह को साबित करना जरूरी नहीं है। कानून का मकसद न्याय है न कि ऐसे रिश्तों को नकारना जो समाज में पति-पत्नी की तरह माने जाते है।" इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने देवरिया निवासी याची की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय का आदेश रद्द कर नए सिरे से मामले की सुनवाई करने के लिए वापस भेज दिया। साथ ही कांस्टेबल पति को मामले के निस्तारण होने तक याची को 8,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मामले में याची ने 2017 में पति के निधन के बाद कांस्टेबल देवर संग शादी होने का दा...

14 साल बाद अनुकम्पा नियुक्ति रद्द करना गलत -इलाहाबाद हाई कोर्ट

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( Shalini kaushik law classes )  इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने शिव कुमार की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि  "अनुकंपा नियुक्ति में कोई धोखाधड़ी या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छुपाया गया है, तो वर्षों बाद उस नियुक्ति को निरस्त नहीं किया जा सकता। "    यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मां के सरकारी स्कूल में शिक्षिका होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के तहत क्लर्क के पद पर कार्यरत कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया हाथरस निवासी शिव कुमार के पिता हाथरस में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे । सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। याची को 2001 में अनुकंपा के आधार पर जूनियर क्लर्क पद पर नियुक्ति दी गई। बाद में वह पदोन्नत होकर सीनियर क्लर्क बने। इस बीच 31 मई 2023 में उनकी सेवा यह कहकर समाप्त कर दी गई कि नियुक्ति के समय उन्होंने यह तथ्य नहीं बताया था कि उनकी मां सरकारी नौकरी में थीं। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि नियुक्ति आवेदन के समय कोई निर्धारित फॉर्म नहीं था जिसमें परिवार के सदस्यों की नौकरी की जानकारी दे...

सोशल मीडिया और अश्लील तस्वीरें -अपराध

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 गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अभी हाल ही में उस पति पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसने अपनी पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें और उनके साथ भद्दी टिप्पणियां व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं और उन्हें वायरल भी किया था।  इसके साथ ही जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पति के खिलाफ दर्ज एफ आई आर और उसके बाद शुरू की गई सभी कार्यवाही यह देखते हुए रद्द कर दी गयी कि मामला दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है. आदेश पारित करते हुए जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने कहा,  "...यद्यपि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए पति ने अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें मांगी हैं। इतना ही नहीं, उसने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाता है।"         इसके साथ ही जज ने जुर्माने की राशि एक सप्ताह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किये जाने के निर्देश दिए।  प्रस्तुत मामले में पति पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) और 67 के साथ भारत...

दो वोटर आई डी कार्ड -कैसे हैँ अपराध?

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Shalini kaushik law classes  आज तेजस्वी यादव चर्चाओं मे बने हुए हैँ, इस बार चर्चाओं में रहने का कारण कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि एक ऐसा कार्य है जिसे देश की निष्पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को धक्का पहुंचाने के कारण गंभीर अपराध की श्रेणी मे रखा गया है. बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैँ और इधर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी में से एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने के मामले ने वहां की राजनीति को गर्मा दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच बैठाने का फैसला किया है.  ➡️  वोटर आई डी कार्ड का महत्व- वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि एक अहम अधिकार है। चुनाव में वोट डालने के लिए इस दस्तावेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ➡️ एक मतदाता के दो वोटर आई डी कार्ड होना-   अगर एक मतदाता जानबूझकर या अनजाने में दो वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध है. यह निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े करता है। अगर कोई मतदाता जानबूझकर दो वोटर आईड...

कार में बैठकर वर्चुअल सुनवाई में पेश वकील पर ₹10,000 का जुर्माना -मध्य प्रदेश हाईकोर्ट )

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  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक वकील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही अदालत की कार्यवाही में कार में बैठे-बैठे शामिल होने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है. वकील के इस व्यवहार को न्यायिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए अदालत ने इसे कोर्ट के प्रति अनादर बताया।  न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि " वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उन वकीलों के लिए दी गई है जो किसी वैध कारण से अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पेशी की औपचारिकता को इस हद तक हल्का कर दिया जाए कि कोर्ट की गरिमा ही प्रभावित हो।" न्यायालय ने अपने आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट किया कि " कार से पेश होना न केवल असंगत है बल्कि इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित वकील ने न्यायालय के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया."       अद्यतन निर्णयों की जानकारी के लिए जुड़े रहिये कानूनी ज्ञान ब्लॉग से http://shalinikaushikadvocate.blogspot.com पर क्लिक कर  धन्यवाद 🙏🙏 आभार 🙏👇 प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एड...

कँगना को राहत नहीं -पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

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  (कँगना को राहत नहीं-हाईकोर्ट) (Shalini kaushik law classes) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मामले में दायर समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया गया। कँगना रणौत ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए गए थे। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,  " कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच करके मामले के तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता का यह तर्क मान्य नहीं है कि रीट्वीट उसने नहीं किया। " न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि  "ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (TCIPL) द्वारा यह रिपोर्ट प्राप्त न होना कि क्या कथित रीट्वीट याचिकाकर्ता द्वारा किया गया, CrPC की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को छीनने का आधार नहीं हो सकता।"  न्यायालय ने माना कि  "रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी www.t...