योगी सरकार अब दंड नहीं देगी......

 


     उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आबकारी, वन समेत 11 से अधिक कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 

" सीएम ने एक उच्चस्तरीय बैठक में 'सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' के प्राविधानों पर चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिए."

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि

" #EaseofDoingBusiness को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है. साथ ही, यह भी उतना ही आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो श्रमिकों और उद्यमियों, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों."

🌑  क्या है सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' -

( shalini kaushik law classes)

मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएमओ के आधिकारिक अकाउंट के जरिए बताया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, 

" यूपी सरकार शीघ्र ही 'सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' लाने जा रही है. इसके अंतर्गत-

1️⃣ आबकारी अधिनियम, 

2️⃣ शीरा अधिनियम, 

3️⃣ वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 

4️⃣ राजस्व संहिता, 

5️⃣ गन्ना अधिनियम, 

6️⃣ भूगर्भ जल अधिनियम,

7️⃣  नगर निगम अधिनियम, 

8️⃣ प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम,

9️⃣ सिनेमा अधिनियम तथा 

1️⃣0️⃣ क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम 

       सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा. इनमें जहां पहले कारावास की सजा का प्राविधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दण्ड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है."

क़ानून की गहरी जानकारी के लिए जुड़े रहिये कानूनी ज्ञान ब्लॉग और shalini kaushik law classes से @indianlaw28 को फॉलो कर, धन्यवाद 🙏🙏

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

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