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पति "हाउस हसबैंड" - चैन्नई हाईकोर्ट

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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा वैवाहिक विवाद का निस्तारण करते हुए पति को "हाउस हसबैंड" कहते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि "अगर समाज में 'हाउसवाइफ'(घर संभालने वाली पत्नी) हो सकती है, तो 'हाउस हसबैंड' (घर संभालने वाला पति) भी हो सकता है और इसे एक 'नया नॉर्मल' (New Normal) बनने देना चाहिए।" ➡️ इस मामले से जुड़ी पक्षकार और कोर्ट के निर्णय का पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है: ⚖️ मामले और पक्षकार का विवरण (Case & Parties Details)केस का नाम:  वी बनाम ए (V vs A)केस नंबर: CMA(MD) No. 1257 of 2024  और  CMA(MD) No. 1446 of 2024 ⚖️ सुनवाई करने वाली पीठ: जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की खंडपीठ (Division Bench) ⚖️ फैसले की तारीख:  23-24 सितंबर 2026 ⚖️ पक्षकार (Parties):  यह मामला तिरुवन्नामलाई के एक डॉक्टर जोड़े से जुड़ा हुआ था (पति एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पत्नी डेंटिस्ट हैं)। इनका विवाह वर्ष 2011 में हुआ था और इनके दो बेटे हैं। 🔍 मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case) शादी के बाद जब पति अपनी उच्च चिकित...