उम्मीद पोर्टल निलंबन याचिका -तत्काल सुनवाई से इंकार
( shalini kaushik law classes)
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा वक्फ, जिसमें वक्फ-बाय-यूजर भी शामिल हैं, के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुरू किए गए 'उमीद पोर्टल' के निलंबन की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि -
"वक्फ संशोधन अधिनियम चुनौती में विचार करेंगे. "
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा कि-
"कोर्ट इस मुद्दे पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संचालन को स्थगित करने की याचिका पर अपने लंबित फैसले में विचार करेगा।"
उन्होंने एडवोकेट शाहरुख आलम से कहा,
“आप पंजीकरण कराएं, कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है... हम उस हिस्से पर विचार करेंगे।”
आभार 🙏👇
प्रस्तुति
शालिनी कौशिक
एडवोकेट
कैराना (शामली )
विचारणीय निर्णय लिया गया है
जवाब देंहटाएंसहमत, प्रतिक्रिया हेतु धन्यवाद 🙏🙏
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