सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि "माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है, यदि सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है।" जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी के भरण पोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए उनके द्वारा दायर अपील स्वीकार की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उनके बड़े बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के निर्देश को अमान्य कर दिया था। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "यह अधिनियम सीनियर सिटीजन की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी दुर्दशा को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इसके प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो इसके कल्याणकारी उद्देश्य को बढ़ावा दे।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अधिनियम की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह कानून वृद्ध व्यक्तियों की दुर्दशा को दूर करने, उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए बन...