GST बचत उत्सव कानूनी जानकारी के साथ


 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पितृ विसर्जिनी अमावस्या 20 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे देशवासियों को नवरात्रि पर्व पर  "GST बचत उत्सव" का तोहफा दिया है.जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक रूप से कमी होने के बाद 390 से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं। खासकर खाने और घर से जुड़े सामानों की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मैटेरियल, कृषि, खिलौने, खेल, शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल, स्वास्थ्य और बीमा की टैक्स दरों में लोगों को राहत मिलेगी। 

➡️ GST 2.0  22 सितंबर 2025 से लागू -

      अब जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब को हटाकर 2 टैक्स स्लैब ही रखे गए हैं। ज्यादातर वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ही टैक्स लगेगा। लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना-बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी-टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा, दूध के टेट्रापैक, रोटी, खाखरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ीं कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

➡️ नई जीएसटी दर--

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2017 के बाद से अपने सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 22 सितंबर, 2025 से देश एक सरलीकृत द्वि-स्तरीय कर प्रणाली अपनाएगा। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर क्रमशः 5% और 18% की दर से कर लगेगा। अति-विलासिता वस्तुओं पर 40% कर लगाया जाएगा। इस तरह से अब जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. अब जीएसटी के तहत सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि 12 फीसदी और 28 फीसदी के तहत आने वाली तमाम वस्‍तुओं को इन दोनों स्‍लैब में मर्ज किया जाएगा. साथ ही कुछ हानिकारक वस्‍तुओं पर हाई रेट भी लगाया जाएगा.

➡️ मुख्य लाभ--

नई दरों के प्रभावी होने से रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुओं समेत 99 फीसदी सामान अब 5 फीसदी के स्लैब में आ गए हैं। पहले इन पर 12 और 18 फीसदी तक टैक्स लगता था। इसमें बटर, पनीर, मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स शामिल हैं। बिस्किट, आइसक्रीम, साबुन और टूथपेस्ट जैसे कई उत्पादों पर भी 18% की जगह 5% टैक्स लगेगा। प्रॉक्टर एंड गैंबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल, आईटीसी,

➡️ वाहनों पर भारी फायदा--

दोपहिया से लेकर कार और ट्रैक्टर तक पर टैक्स घटा है। आम लोगों की पहुंच वाली ज्यादातर कारें सस्ती हो गई हैं। मारुति, टाटा, ह्युंडई, महिंद्रा कंपनियों ने कीमतों में भारी-भरकम एंड महिंद्रा, फॉक्सवैगन और हीरो जैसी कटौती की है। यह कीमतें कोरोना के पहले से भी सस्ती हो गई हैं।

➡️ एसी-टेलीविजन पर भी बचत--

पीएंडजी, एचयूएल और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों ने नई कीमतों की घोषणा की है। टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। 32 इंच से अधिक स्क्रीन साइज वाले टीवी और सभी एसी पर अब 28% के बजाय 18% टैक्स लगेगा।एल जी सोनी, पैनासोनिक ने 43 से 100 इंच स्क्रीन वाले टीवी के दाम 2,500 रुपये से 85,800 रुपये तक घटाए हैं। अब एसी पर 2,500 से लेकर 8 हजार रुपये से ज्यादा तक की बचत होगी।

➡️ इन पर लगेगा ज्यादा शुल्क--

    तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगेगा।

➡️ पुराने स्टॉक पर एमआरपी ज्यादा तो भी मिलेगी राहत :--

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पुराने स्टॉक पर एमआरपी भले ही ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा, दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की एमआरपी अपडेट करनी होगी।

➡️ निगरानी के लिए बनाई कमेटियां: 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को देवो भव: का दर्जा देते हुए अपनी सरकार की ओर से पहली बार कंपनियों से बात कर टैक्स कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने को कहा है। राज्यों ने निगरानी के लिए कमेटियां बनाई हैं।

➡️ जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं--

व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सालाना 30 हजार रुपये प्रीमियम भरते हैं, तो अब 18% यानी 5,400 रुपये की बचत कर सकते हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी जैसे टर्म, एंडोमेंट या अन्य पॉलिसी पर शून्य जीएसटी लगेगा।

➡️ 36 दवाओं पर शून्य कर बाकी 5% के दायरे में : 

कैंसर,आनुवंशिक व दुर्लभ और हृदय संबंधी बीमारियों से जुड़ीं 36 दवाएं टैक्स के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। कुछ दवाओं पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था, जो अब 5% लगेगा।

    उपरोक्त जानकारी के लिए आभार 🙏👇


                         22 सितम्बर 2025 

➡️ GST का इतिहास-

अटल बिहारी वाजपेयी को 'भारत में जीएसटी के जनक' के रूप में पहचान मिली। वैसे जीएसटी अवधारणा पर भारत के नामचीन अर्थशास्त्री डॉ. विजय केलकर ने जीएसटी व्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एक टास्क फोर्स के एक समिति की स्थापना के बाद GST 2000 में लागू हुआ. वित्त मंत्रालय के सलाहकार, विजय एल. केलकर के नेतृत्व में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि GST भारत में टैक्स संरचना में सुधार करने में मदद कर सकता है.

2002 में वाजपेयी सरकार ने कर सुधारों की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। 2005 में केलकर समिति ने बारहवें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार जीएसटी लागू करने की सिफारिश की।

➡️  दुकानदार रेट कम न करें तो यहां करें शिकायत--

देशभर में 22 सितंबर से नई GST दरें लागू हो चुकी हैं. सरकार ने कई सामानों पर टैक्स घटा दिया है, ताकि आम जनता को फायदा मिल सके. इसके साथ ही कंपनियों को साफ-साफ हिदायत दी गई है कि पुराने स्टॉक पर भी नई रेट का स्टिकर चिपकाना जरूरी है. ताकि ग्राहक को ये पता चल सके कि अब उस सामान की असली कीमत क्या है.

🌑 एक ही चीज पर दिख सकती हैं दो MRP--

नई GST दरें लागू होने की वजह से अब बाजार में एक ही चीज़ पर दो अलग-अलग दाम लिखे देखने को मिल सकते हैं. इनमें से एक पुराना और दूसरा नया दाम होगा. ऐसे में आपको सिर्फ वही कीमत देनी होगी जो नई GST दर के हिसाब से सही है. इसलिए खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि प्रोडक्ट पर नई MRP लगी हो.

अक्सर छोटे दुकानदार पुराने दाम पर ही सामान बेच देते हैं, जिससे ग्राहक को टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में ग्राहक को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सीधे शिकायत करनी चाहिए. सरकार ने शिकायत करने के लिए आसान तरीके भी बनाए हैं, ताकि ग्राहक को उपभोक्ता का हक मिल सके.

➡️ शिकायत करने का स्थान और तरीका--

अगर किसी दुकानदार ने आपको गलत कीमत पर सामान बेचा है या GST घटने के बाद भी ज्यादा पैसे लिए हैं, तो आप उसकी शिकायत आसानी से कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में. इसके लिए सरकार की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है. सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर OTP से लॉगिन करके अपनी शिकायत का पूरा विवरण भरना होगा. इसके साथ ही ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे बिल, फोटो आदि अपलोड करना होगा.

अगर वेबसाइट इस्तेमाल करने में परेशानी हो, तो आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप मोबाइल नंबर 8800001915 पर WhatsApp या SMS भेजकर भी अपनी बात रख सकते हैं. चाहें तो National Consumer Helpline App या UMANG App के ज़रिए भी शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऑफिशियल पोर्टल  पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यहां जाकर भी पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा.इन सभी माध्यमों से की गई शिकायतें सरकार तक सीधे पहुँचती हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है.

➡️ प्रोडक्ट की सही कीमत ऐसे पता करें--

अक्सर ऐसा होता है कि किसी सामान पर GST घटने के बाद भी दुकानदार वही पुरानी ज्यादा कीमत वसूलते हैं. ऐसे में ग्राहक को समझ नहीं आता कि अब असली कीमत क्या होनी चाहिए. इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने एक खास वेबसाइट savingwithgst.in शुरू की है. यहां आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालकर देख सकते हैं कि GST कम होने के बाद उसकी सही कीमत कितनी होनी चाहिए. सरकार ने साफ कहा है कि जीएसटी (GST) की दरों में जो भी कटौती की गई है, उसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए.

उपरोक्त जानकारी के लिए आभार 🙏👇

Tv9 भारतवर्ष 23 सितंबर 2025

द्वारा

शालिनी कौशिक

एडवोकेट

कैराना (शामली)




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