स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं -सुप्रीम कोर्ट

 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 

"देशभर की स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 

"एलएलबी सर्टिफिकेट की जांच (verification) के कारण चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते।"

 कोर्ट को बताया गया कि इस एलएलबी सर्टिफिकेट की जांच (verification) में फर्जी वोटरों और डिग्रीधारियों का पता चला है, यहां तक कि अपराधी भी वकीलों के वेश में हिंसा करते हैं। यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम 32 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टेट बार काउंसिल सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने बताया कि 23 में से केवल 14 स्टेट बार काउंसिल्स ने जवाब दाखिल किया है और ज्यादातर में 2 साल से चुनाव नहीं हुए।

बीसीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट एस. गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि 50% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि-

" चुनाव आयोग देशभर में चुनाव करा देता है, तो बार काउंसिल्स क्यों नहीं? अगर 31 जनवरी तक चुनाव नहीं कराए तो कोर्ट खुद एक आयोग बनाकर चुनाव कराएगा।"

 बीसीआई ने मार्च 2026 तक समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि

 "यदि 75% राज्यों में चुनाव हो जाते हैं तो कुछ रियायत दी जा सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि चुनाव की शुरुआत दक्षिण भारत से की जा सकती है और यदि बार काउंसिल्स ईमानदारी से प्रयास करेंगी तो अदालत मदद करेगी। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों की समिति बनाकर चुनावों की निगरानी कराई जाएगी।"

आभार 🙏👇


प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

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