गणना प्रपत्र भरें ऑफलाइन

उत्‍तर प्रदेश के जिलों में गणना प्रपत्र, फार्म-6 और फार्म-S पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। इनका उपयोग नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत या शिफ्टेड मतदाताओं को हटाने, माइग्रेशन अपडेट करने और बिखरे वोटरों को एक बूथ पर समायोजित करने में होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों में ज्यादातर घरों में बीएलओ पहुंच चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 96 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। एक सवाल अब भी सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि पुरानी वोटर लिस्ट का विवरण कहां से मिलेगा और इसे कैसे भरें? कई लोगों के पास वोटर आईडी और EPIC नंबर भी नहीं है। कुछ का कहना है कि बीएलओ ने बताया कि ECI की वेबसाइट से Electoral Roll PDF 2003 डाउनलोड करें।

➡️ सबसे पहले आप EPIC नंबर के बारे में जानिए-

भारत का चुनाव आयोग भारत में पंजीकृत प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। यह संख्या आपको अपने वोटर कार्ड पर मिल सकती है। यह विशिष्ट संख्या वोटर आईडी या EPIC नंबर है । वोटर आईडी में EPIC नंबर 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है । 

EPIC नंबर यह प्रमाणित करता है कि आप भारत में एक पंजीकृत मतदाता हैं। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए आपका EPIC नंबर मतदाता सूची में मौजूद होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र में EPIC नंबर यह दर्शाता है कि आपकी मतदाता पहचान संबंधी जानकारी रंगीन फोटो पहचान पत्र के रूप में डिजिटल रूप से संग्रहीत है।

➡️ अब भरिये SIR में ऑफलाइन फॉर्म-

 SIR के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना हम आपको अपनी पूर्व पोस्ट में सिखा चुके हैं अब आप ऑफलाइन फॉर्म SIR जिसे गणना प्रपत्र के रूप में BLO घर घर बाँट रहे हैं,साथ ही क्षेत्र प्रतिनिधि भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैँ. हमें हमारे गणना फॉर्म क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी द्वारा और बी एल ओ श्री नरेंद्र कुमार द्वारा हमारे घर पर ही उपलब्ध कराये गए हैँ और ये गणना प्रपत्र दो कॉपीयों में प्रत्येक मतदाता को उपलब्ध कराये गए हैं इसलिए ये दोनों कॉपी प्रत्येक मतदाता को एक समान रूप से भरनी हैं.यह गणना प्रपत्र सभी को भरना है। 2025 की मतदाता सूची में नाम होने पर भी फार्म भरना अनिवार्य है। 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जांच की जा रही है, इस मतदाता सूची में नाम माता पिता, दादा दादी व नाना नानी का नाम है तो परिवार के अन्य सदस्य की मैपिंग उसी से हो जाएगी.अब आप इसे भरना सीखिए.

✒️ सबसे पहले आप भारत निर्वाचन आयोग के गणना प्रपत्र को हाथ में लीजिए.

✒️ गणना प्रपत्र पर ऊपर ही आपके BLO का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है जिनसे आप फॉर्म भरने मे आ रही समस्या को लेकर बात कर सकते हैं.

✒️ सबसे ऊपर इसके पांच कॉलम मे से प्रथम कॉलम में मतदाता (निर्वाचक) का नाम, EPIC नंबर, पता लिखा हुआ है.

✒️ द्वितीय कॉलम में आपको दिखाई देगी आपकी वर्तमान निर्वाचन हेतु प्रिंटेड आपकी क्रम संख्या, आपके बूथ की भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और आपके राज्य का नाम-जिससे यह पता लगता है कि यह गणना प्रपत्र निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आपकी वोट का सबूत है.

✒️ तीसरे कॉलम में QR कोड है जिसे स्कैन करने पर आप इसी जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैँ.

✒️ चौथे कॉलम में मतदाता सूची में लगा हुआ आपका वह फोटो है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, या फिर वोटर आई डी कार्ड बनते समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्लिक कर कार्ड पर चस्पा किये गए थे.

✒️ पांचवे कॉलम में आपको अपना वर्तमान फोटो लगाना है जिसके बारे में हमें हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी द्वारा यह बताया गया है कि फोटो कलर हो किन्तु बैकग्राउंड व्हाइट हो.

स्वयं हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र जैन जी ने हमें बताया है कि आप इसके लिए 2003 की वोटर लिस्ट प्राप्त करें और यही नहीं वीरेंद्र जैन जी द्वारा हमें 2003 की वोटर लिस्ट की pdf भेजी गई साथ ही यह भी बताया गया कि आप अपना वह कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट हो.

अब आप इन कॉलम से नीचे आ जाइये, सबसे पहले भरनी हैँ आपको अपने वर्तमान विवरण, जो कि निम्नलिखित हैं -

1️⃣ जन्मतिथि ( दिन/माह /वर्ष )- इसे आप भरेंगे जैसे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन है 15 अगस्त 1947,इसलिए दिन के स्थान पर 15, माह के स्थान पर 08 (क्योंकि अगस्त वर्ष का आठवां महीना है )और वर्ष के स्थान पर 1947.

2️⃣ आधार संख्या (वैकल्पिक )- ये संख्या फॉर्म में भरनी वैकल्पिक लिखी गई है, जिस मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है वह इस कॉलम को रिक्त भी छोड़ सकता है.

3️⃣ मोबाइल नंबर - आपके व्यक्तिगत प्रयोग का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना अनिवार्य है.

4️⃣ पिता/अभिभावक का नाम - अब वोटर लिस्ट में दर्ज अपने पिता/ अभिभावक का नाम लिखिए.

5️⃣ पिता/ अभिभावक का EPIC संख्या ( यदि उपलब्ध हो )- यदि आपके पिता/ अभिभावक हैं तो यह आप उनके वोटर आई डी कार्ड से देख सकते हैं और यदि दुर्भाग्य वश वे इस दुनिया में नहीं हैं और आपके पास उनका वोटर आई डी कार्ड भी नहीं है तो इसके लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट की आवश्यकता होगी, उसमें उनके नाम के आगे ही आपको उनकी EPIC संख्या प्रिंटेड दिखाई देगी.

6️⃣ माता का नाम - अब दस्तावेजों में दर्ज अपनी माता का सही नाम लिखिए.

7️⃣ माता की EPIC संख्या ( यदि उपलब्ध हो )- यदि आपकी माता हैं तो यह आप उनके वोटर आई डी कार्ड से देख सकते हैं और यदि दुर्भाग्य वश वे इस दुनिया में नहीं हैं और आपके पास उनका वोटर आई डी कार्ड भी नहीं है तो इसके लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट की आवश्यकता होगी, उसमें उनके नाम के आगे ही आपको उनकी EPIC संख्या प्रिंटेड दिखाई देगी.

8️⃣ पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो )- यदि आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ लिखिए, यदि विवाहित नहीं हैं, तलाकशुदा हैं तो इस कॉलम को रिक्त छोड़ दीजिये.

9️⃣ पति या पत्नी की EPIC संख्या ( यदि उपलब्ध हो )- यदि आपके पति या पत्नी की EPIC संख्या उपलब्ध हो तो उसे यहाँ लिखिए.

अब इस विस्तृत कॉलम के नीचे देखिये आपको दो कॉलम दिखाई देंगे, जिसमें बाई ओर के कॉलम में आपको पिछली SIR की मतदाता सूची में दिया गया मतदाता का विवरण भरना है और दाई ओर के कॉलम में पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, पिछले SIR के अनुसार भरना है. जिसके बारे में एडीओ पंचायत जानसठ श्री धर्म सिंह जी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार -"एस आई आर फार्म भरते समय बाईं ओर पिछले एस आई आर अर्थात 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरना है क्योंकि 9 दिसंबर के बाद जब ड्राफ्ट सूची छपकर आयेगी तथा उस सूची में भरा गया डेटा बेस (2003 के अनुसार) यदि भिन्न पाया जायेगा तो उनसे ही निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जायेंगे तथा यदि 2003 मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह राईट वाला तभी भरा जाएगा अर्थात जिन्होंने लेफ्ट भर दिया है उन्हें राईट भरने की जरूरत नहीं है।

➡️ अब लेफ्ट अर्थात बाई ओर का कॉलम भरें - 

      इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी जानकारी भरनी हैं क्योंकि 2025 से पूर्व 2003 में ही SIR आयोजित हुआ था. जिनकी वोट तब नहीं बनी थी उन्हें गणना प्रपत्र का यह कॉलम नहीं भरना है क्योंकि वे पिछले SIR में मतदाता ही नहीं थे.

1️⃣ निर्वाचक का नाम - इसमें आपको उसका नाम भरना है जिसका नाम प्राप्त फॉर्म पर ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि क्षेत्र प्रतिनिधि या बी एल ओ द्वारा हर मतदाता को उसका गणना प्रपत्र दिया गया है. निर्वाचक/मतदाता आप हैं इसके लिए आप 2003 की वोटर लिस्ट में देखकर अपना नाम भरें.

2️⃣ EPIC संख्या (यदि उपलब्ध हो)-  2003 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 3 में दर्ज अपना नाम क्रम संख्या 8 से देखकर अपना EPIC नंबर भरें.

3️⃣ संबंधी का नाम- 2003 की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 5 में दर्ज अपने संबंधी पिता/पति का नाम यहाँ भरें.

4️⃣ संबंध - 2003 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 4 में देखें और जिस संबंधी का नाम आपने अभी लिखा है उससे आपका क्या संबंध है वह यहाँ लिखें.

5️⃣ जिला- 2003 में आपका जिला क्या था, यह देखने के लिए आप वोटर लिस्ट 2003 की देखें. हो सकता है कि 2003 में भी आपका वर्तमान जिला ही आपका पूर्व जिला हो किन्तु शामली जिले के निवासियों के लिए ऐसा नहीं है. शामली जिला 2011 में सृजित हुआ है, उससे पहले शामली जिले के स्थानीय निवासियों का जिला मुजफ्फरनगर था इसलिए आप इस कॉलम में जिले का नाम मुजफ्फरनगर लिखें, बाकी अपना पूर्व जिला लिखें.

6️⃣ राज्य का नाम- उत्तर प्रदेश 

7️⃣ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम - निर्वाचक नामावली 2003 में ऊपर ही अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखें और यहाँ भरें.

8️⃣ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या-भाग संख्या-क्रम संख्या -

2003 की निर्वाचक नामावली को ध्यान से देखें, आपको लिस्ट में ऊपर ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लेफ्ट में व भाग संख्या राइट में मुद्रित नजर आएगी और क्रम संख्या आप कॉलम 1 में अपने नाम से पूर्व देख सकते है.

       अब रह जाता है गणना प्रपत्र में नीचे राइट ओर का कॉलम-तो जान लीजिए जिन मतदाताओं/निर्वाचकों का 2003 की SIR की डिटेल्स में विवरण प्राप्त हो गया है उन्हें यह कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जिनकी वोट 2003 के बाद बनी हैं उनके जिस संबंधी पिता/माता, दादा/दादी, नाना/नानी जिनकी भी डिटेल्स 2003 की SIR में दर्ज हैं वे इस कॉलम को ठीक उसी तरह भरें जैसे हमने आपको अभी पिछला कॉलम भरना सिखाया था, किन्तु ये याद रखें कि पिछले कॉलम में आप अपने से संबंधित विवरण भर रहे थे और इस कॉलम में आप अपने संबंधी से संबंधित विवरण भर रहे हैं.

➡️ अंतिम कार्य

    कॉलम से नीचे तीन घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें और यदि वे आप पर लागू होती हैं और आप उनसे सहमत हैं तो यदि आप पढ़े लिखे हैं तो दिनांक सहित हस्ताक्षर करें और यदि आप अनपढ़ हैं तो सब कुछ समझकर अपने अंगूठे का निशान लगाएं और अपने किसी पारिवारिक सदस्य के दिनांक सहित हस्ताक्षर कराएं और उससे कहें कि वह अपना रिश्ता भी यहाँ लिखें.

    इसके बाद अपने गणना प्रपत्र की कॉपी क्षेत्र के बी एल ओ के पास ले जाएँ और उनके सिग्नेचर फॉर्म पर लेकर गणना प्रपत्र की एक कॉपी उन्हें सौंप दें और एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

      गणना प्रपत्र भरने के लिए अब मात्र 5 दिन शेष हैं 4 दिसंबर 2025 को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसके बाद नौ दिसंबर 2025 को अंतिम ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। जिनके नाम सूची में नहीं होंगे, उन्हें नोटिस जारी की जाएगी और उनसे नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगे जायेंगे जिनके बारे मे हम पूर्व मे आपको जानकारी दे चुके हैं तो अब जल्दी से भर लीजिये गणना प्रपत्र और सौंप दीजिये अपना फॉर्म बी एल ओ को, ताकि आपकी वोट भी देश मे नई लोकतान्त्रिक प्रणाली का हिस्सा बन सके, कोई समस्या हो तो जल्द सूचित करें कमेंट बॉक्स मे, ब्लॉग को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.

धन्यवाद 🙏🙏

द्वारा 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

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