सड़कों पर रील बनाना स्टंट करना अपराध घोषित करे उत्तर प्रदेश सरकार




 पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 में - सड़क आदि पर कुछ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. धारा 34 कहती हैं कि - 
कोई व्यक्ति जो किसी नगर की सीमाओं के भीतर किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान या गली या मुख्य मार्ग पर, जिस पर राज्य सरकार द्वारा यह धारा विशेष रूप से लागू होगी, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा जिससे निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, कष्ट, जोखिम, खतरा या क्षति पहुंचे, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर पचास रुपए से अधिक का जुर्माना या आठ दिन से अधिक कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से दण्डनीय होगा; और किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी दृष्टि में ऐसा कोई अपराध करता है, बिना वारंट के हिरासत में ले, 
   इसी धारा की उपधारा 7 में शरीर के अभद्र प्रदर्शन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. आजकल रील बनाने के चलन में सड़कों पर लड़कों द्वारा मोटर साइकिल पर स्टंट कर और ल़डकियों द्वारा बीच सड़क पर नृत्य आदि कर यात्रियों और वाहनों के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा की जा रही है. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि सड़कों पर स्टंट और रील आदि बनाने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर ऐसे कार्य करने वाले तत्त्वों पर कार्यवाही का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस को दे ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे.

शालिनी कौशिक एडवोकेट
कैराना (शामली)

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