सार्वजनिक खंबे की लाइट बंद करना - कानून

 



भारतीय विद्युत अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण रूप से सार्वजनिक लैंप बुझाता है उसे कारावास की सजा से दंडित करने का प्रावधान है, जिसका समय 6 महीनों का हो सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जिसकी राशि तीन सौ रुपए है, या दोनो से दंडित किया जा सकता है।

      और ये कानून उन सभी असामाजिक तत्वों को जान लेना चाहिए जो प्रतिदिन शाम को अंधेरा होते ही श्री राम दरबार सीता चौक कांधला पर स्थित बिजली विभाग द्वारा लगाए गए खम्भों पर लगी हुई लाइट को अपनी इच्छा के अनुसार बंद कर सार्वजनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आसपास के घरों की, महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं.


शालिनी कौशिक एडवोकेट

कैराना (शामली)

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