मिठाई खरीदें पर ध्यान से

 


     देश प्रदेश में इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आगमन की धूम है. मिठाई विक्रेताओं के यहां ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है. जहां ग्राहक जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश सरकार के इस सम्बन्ध में बनाए गए कानून की जानकारी के अभाव में ज्यादा पैसे चुकाकर कम मिठाई खरीद रहे हैं. तो आप सभी जान लीजिए उत्तर प्रदेश में अब मिठाई के साथ डिब्बे का भी वजन शामिल करने पर दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर, जिले, कस्बे या गांव में अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तोलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें, ऐसा करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

     उत्तर प्रदेश में सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई. बाजार में मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है. विशेष रूप से त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है।

     अगर हम ध्यान देते हैं तो एक किलो की मिठाई वाले डिब्बे का वजन 100 से 150 ग्राम के लगभग होता है। पतले गत्ते का डिब्बा होने पर 50 ग्राम तक इसका वजन होता है, जब हम एक किलो की कोई भी मिठाई लेते हैं तो डिब्बे के साथ मिठाई तोलने पर हमें सिर्फ 850 या 900 ग्राम मिठाई ही मिलती है, जबकि हमसे पैसे एक किलो मिठाई के लिए जाते हैं। मिठाई के भाव में ही इस कागज के गत्ते के डिब्बे को भी बेचा जाता है। त्यौहार की भीड़ भाड़ और जल्दबाज़ी में और उपभोक्ताओं को सही नियमों और अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में मिठाई विक्रेता नियमों को दरकिनार कर रहे हैं और इस तरह महंगी मिठाई के साथ गत्ते के डिब्बे को तोलकर कम मिठाई बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।

   ऐसे में 2022 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया  और यह नियम बनाया कि यदि दुकानदार गत्ते के डिब्बे के साथ तोलकर कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं।उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के बाद पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.

    तो अब उत्तर प्रदेश में कानून की जानकारी रखें और जितनी मिठाई के दाम चुका रहे हैं उतनी मिठाई विक्रेता से प्राप्त करें. आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं 👍

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

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